केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए नया अध्यादेश पारित किया है. देश की राजधानी में अब ट्रांसफर-पोस्टिंग और विजलेंस के काम के लिए नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी गठित कर दी गई है. दिल्ली में अब अधिकारियों का ट्रांसफर और पोस्टिंग का फैसला इसी अथॉरिटी के द्वारा ही लिया जाएगा. बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग और विजलेंस के काम के अधिकार को लेकर एक फैसला सुनाया था.
जिसमें अधिकारियों के ट्रांस पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को सौंपे थे. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ही दिल्ली की केजरीवाल ने तुरंत ही एक्शन लेना शुरु कर दिए थे. लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने फाईल पर लंबे समय तक साईन नहीं किए थे.
अतीशी ने केंद्र पर साधा निशाना
वहीं, अब केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसफर, पोस्टिंग, सतर्कता और अन्य प्रासंगिक मामलों के संबंध में GNCTD के लिए अध्यादेश अधिसूचित नियम पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने निशाना साधा है. अतीशी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास पूरी ताकत है और यह ताकत है अफसरों की जवाबदेही, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग, भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन लेने की ताकत है.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मतलब हुआ कि अगर दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है तो निर्णय लेने की ताकत अरविंद केजरीवाल के पास है. लैंड, लॉ-एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर निर्णय लेने की ताकत अरविंद केजरीवाल की है लेकिन भाजपा से यह सहन नहीं हुआ.
सड़क से संसद तक होगा विरोध: संजय सिंह
वहीं, आप सांसद संजय सिंह ने भी प्रेस कॉफेंस कर केंद्र सरकार निशाना साधा है. उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक केंद्र के अध्यादेश का विरोध करेगी.
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