Bhushan Kumar को मिली राहत, कोर्ट ने हटाए बलात्कार के आरोप

टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मुंबई पुलिस द्वारा दायर 'बी समरी रिपोर्ट' को स्वीकार कर लिया है.

भूषण कुमार
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टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. मुंबई की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने मुंबई पुलिस द्वारा दायर बी समरी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उनके खिलाफ बलात्कार और धोखाधड़ी के लिए दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी. आपको बता दे की अंधेरी मजिस्ट्रेट अदालत ने 9 नवंबर 2023 को पूरी रिपोर्ट भी स्वीकार कर ली है इसके बाद भूषण कुमार के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया गया है.

प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज

आपको बता दे की समरी रिपोर्ट तब दायर की जाती है जब पुलिस किसी मामले को झूठा घोषित करती है या फिर जांच के बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर का मामला नहीं बनता है. इतना ही नहीं भूषण कुमार के खिलाफ डीएन नगर पुलिस ने 2021 में बलात्कार और धोखाधड़ी के मामले सहित प्राथमिक दर्ज की थी. शिकायत के मुताबिक, अगर आपको बताएं तो भूषण ने अपनी कंपनी में प्रोजेक्ट पर नौकरी दिलाने के बहाने से महिला से बलात्कार किया था.

गलतफहमी के कारण आरोप 

इस पूरे मामले में पुलिस ने 2022 में बी समरी रिपोर्ट दाखिल की थी. इसके बाद अंधेरी मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता के आचरण को देखते हुए इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था. लेकिन बाद में पीड़िता का कहना था कि, उसने गलतफहमी के कारण भूषण कुमार पर आरोप लगाए थे और अब वह इस आप को वापस ले रही है.

एफआईआर को रद्द करने की मांग 

बी रिपोर्ट के मामले में 2023 में एक बार फिर से यह रिपोर्ट दाखिल की गई थी इसके बाद मजिस्ट्रेट ने भी इसे मान लिया. इसके बाद से भूषण कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट से गुहार लगाई और सहमति से इस एफआईआर को रद्द करने की मांग रखी. गुरुवार को जब इस पूरे मामले में सुनवाई की गई तो भूषण कुमार के वकील निरंजन और चंदन सिंह शेखावत ने कोर्ट से यह कहा है कि मुंबई पुलिस की बी रिपोर्ट स्वीकार होने के बाद रिट याचिका की सुनवाई भी अनिवार्य है.

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