1 जनवरी से बदल जाएंगे अब चेक पेमेंट्स के नियम, जानिए सारी अहम जानकारियां यहां

चेक पेमेंट से करने वाले हैं आप अपने अहम काम, तो यहां जानकारी कई ऐसी अहम जानकारियां जिससे आपको न हो नुकसान।

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हर नए साल में हम सभी की यहीं इच्छा रहती है कि हमारा घर सुख, शांत के अलावा धन से भी भरा रहे है। लेकिन इस धन से संबंधित एक अहम जानकारी इस वक्त सामने आई है। नए साल के शुरु होने से पहले चेक पेमेंट से जुड़ी कुछ नियमों में बदलाव किए जाने वाले हैं। ये बदलाव बैंकिंग फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए आरबीआई करने वाली है। इसी संदर्भ में 1 जनवरी 2021 से चेक के पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस बात की घोषणा आरबीआई के गर्वनर ने शक्तिकांत दास अगस्त में ही कर दी थी।

पॉजिटिव पे का क्या है मतलब?

पॉजिटिव पे के मुताबिक किसी व्यक्ति थर्ड पार्टी को यदि कोई व्यक्ति चेक जारी कर रहा है तो उसे अपने बैंक को अपने चेक की भी जानकारी देनी होगी। इतना ही नहीं 50 हजार से अधिक का भुगतान करने वाले चेक को रि-कंफर्म तक करना होगा। इसके चलते चेक के क्लियरेंस में भी आपके कम वक्त लगेगा। इसके अलावा जो व्यक्ति चेज जारी करने वाला है उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए अब किन चीजों की जानकारी दोबारा देगी होगी आइए हम आपको बताते हैं।

- लाभार्थी का नाम

- प्राप्तकर्ता

- पेमेंट की रकम

- चेक की तारीख

गड़बड़ी होने पर किया जएगा ये काम

एसएमएस, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल एप और एटीएम के जरिए आप ये जानकारी दे सकते हैं।  इसके अलावा चेक की पेमेंट की जाने से पहले ये जानकारी दोबारा चेक की जाएगी। यदि किसी भी तरह की गड़बड़ी देखने को मिलती है तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम के जरिए इसे मार्क कर ड्राई बैंक और प्रेजेंटिंग बैंक को सुचान दी जाएगी।

कौन-कौन उठा सकते हैं इस सुविधा का लाभ

 50 हजार रुपये और उससे ऊपर के सभी भुगतान के केस में ये नियम होगा। लेकिन खाताधारक के हाथ में ये होगा कि वो इसका निर्णय उठाना चाहते हैं या नहीं। लेकिन बैंक चाहे तो 5 लाख और उससे अधिक राशि के चेक के मामले में इसी लागू कर सकते हैं।

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