सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट के जुर्माना लगाने पर उठाया सवाल, पूछा- क्या देश का ये...

सीआईसी के आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय की अपील को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर पीएम नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठाने को लेकर 25 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। इस चीज पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी नाराजगी जताई है। वो इस मुद्दे पर अभी भी सांकेतिक तौर पर कायम होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर नाराजगी जताते हुए भी ट्वीट किया है।

ट्विटर का सहारा लेते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लिखा, "क्या हमें प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री और उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानने का हक नहीं? उनकी डिग्री दिखाने की मांग करने वाले पर जुर्माना लगा दिया गया! यह क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री देश के लिए बेहद खतरनाक।"

क्या है न्यायमूर्ति का आदेश?

दरअसल न्यायमूर्ति का क्या आदेश है चलिए हम आपको बताते हैं। सीआईसी के आदेश के खिलाफ गुजरात विश्वविद्यालय की अपील को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। चार हफ्ते के अंदर गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में राशि जमा करने के लिए कहा गया है। अपने आदेश में न्यायमू्रति ने कहा कि याचिका मंजूर की जाती है और सीआईसी का 29 अप्रैल, 2016 का आदेश रद्द किया जाता है।

खंडपीठ के समक्ष करेंगे अपील

कोर्ट के इस बड़े फैसले के आने के बाद आप पार्टी की गुजरात इकाई ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ खंडपीठ के समक्ष अपील करेगी। अपनी बात रखते हुए आप गुजरात के कानूनी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रणव ठक्कर ने कहा कि इस फैसले के साथ, नागरिकों ने प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में जानकारी मांगने का अधिकार खो दिया है। इस मामले में प्रतिवादी अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना लगाने से भी हमें हैरानी हुई है। हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस आदेश के खिलाफ जल्द ही एक खंडपीठ का रुख करेंगे।

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