लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू, जानिए क्या है अहम नियम

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, साथ ही कुछ ही देर में आचार संहिता भी लागू की जाएगी। इसी बीच चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो गई है।

प्रतीकात्मक तस्वीर
  • 76
  • 0

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, साथ ही कुछ ही देर में आचार संहिता भी लागू की जाएगी। इसी बीच चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू हो गई है। चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू किया जाता है। बता दें कि, आचार संहिता राज्यसभा और लोकसभा चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहती है। चुनाव आयोग की तरफ से जब चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाती है, तब 'मॉडल कोड आफ कंडक्ट' यानी की आचार संहिता लागू किया जाता है। 

क्या है आचार संहिता के नियम

चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू रहता है, जिसके अपने कई नियम होते हैं। नियमों के अनुसार, चुनाव प्रचार करने के दौरान कोई भी पार्टी या फिर उम्मीदवार इस तरह की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा। जिससे आपसी नफरत, जातिवाद और समुदायों के बीच में तनाव पैदा हो। 

चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी दलों पर सत्यापित आरोप लगाने और उनकी आलोचना करने से बचना चाहिए, इसके अलावा उनकी निजी जिंदगी पर भी कमेंट नहीं करना है।

चुनाव के दौरान कोई भी उम्मीदवार या फिर पार्टी चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थल जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा या फिर अन्य पूजा स्थलों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है।

आचार संहिता नियम के अनुसार, वोट पाने के लिए कोई भी उम्मीदवार जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं कर सकता जाति/धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगना है।

आचार संहिता में दिए गए नियम में मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना धमकाना, मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार प्रसार करना, आपराधिक गतिविधि मानी जाएगी।

चुनाव से जुड़े जुलूस के दौरान किसी दूसरे दल को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी भी पार्टी का पोस्टर दूसरी पार्टी नहीं हटा सकती है, इसके अलावा वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार सार्वजनिक सभाएं सभी पर प्रतिबंध लग जाता है।

RELATED ARTICLE

LEAVE A REPLY

POST COMMENT