कोर्ट ने आराध्या बच्चन की अर्जी पर किया फैसला, चैनल को लगाई फटकार

अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है. आराध्या की ओर से फेक न्यूज के खिलाफ याचिका दायर की गई थी.

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अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की बेटी आराध्या बच्चन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है. आराध्या की ओर से फेक न्यूज के खिलाफ याचिका दायर की गई थी. आराध्या की तबीयत को लेकर गलत खबर एक यूट्यूब चैनल ने शेयर की थी. यह देखकर बच्चन परिवार को बहुत गुस्सा आया। इसे लेकर अब दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूब चैनल को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा- 'अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो आपको भी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए.

न्यूज को हटाने का निर्देश

सुनवाई के दौरान सख्त होते हुए कोर्ट ने कहा, 'आपके मंच से लगातार अफवाहें फैलाई जा रही हैं, बच्ची को मृत भी घोषित कर दिया गया है, क्या इसे रोकने की आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है?' बच्चन परिवार को मामले में कोर्ट से राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने आराध्या को लेकर यूट्यूब के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर चल रही फेक न्यूज को हटाने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि, 'भविष्य में भी इस तरह की फेक न्यूज शेयर नहीं की जानी चाहिए.

सम्मान का अधिकार 

अदालत ने Google और सभी YouTube प्लेटफार्मों को याचिका में पक्षकार बनाने के लिए समन जारी किया. कोर्ट ने गूगल से पूछा कि क्या आईटी नियमों में संशोधन के बाद उन्होंने अपनी नीति में बदलाव किया है? कोर्ट ने यूट्यूब वीडियो पर आपत्ति जताते हुए कहा कि 'हर बच्चे को सम्मान का अधिकार है.' इस तरह की फेक न्यूज को रोकना यूट्यूब की जिम्मेदारी है.


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