राहुल गांधी की याचिका पर अदालत आज सुनाएगी फैसला, मिली है 2 साल की सजा

'मोदी सरनेम' से जुड़े मानहानि केस में मिली सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सूरत की एक अदालत आज फैसला सुना सकती है.

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'मोदी सरनेम' से जुड़े मानहानि केस में मिली सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सूरत की एक अदालत आज फैसला सुनाएगी. राहुल गांधी की तरफ से दायर की याचिका में 'मोदी सरनेम' पर की गई टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की गई है. अगर दोषी ठहराये जाने और सजा सुनाये जाने के फैसले पर रोक लगती है तो, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो सकती है.

कोर्ट ने सुनाई है 2 साल की सजा 

बता दें कि मार्च महीने में देश की सियासत में उस वक्त बवाल मच गया जब सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई थी. उनको सजा सुनाने के बाद ही लोक प्रतिनिधित्व कानून के तहत उनकी सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था. जिसके बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था. 

क्या है मामला 

बता दें कि, वक्त था 2019 की लोकसभा चुनाव का. राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद पद के उम्मीदवार थे. उस दौरान गांधी ने एक रैली को संबोधित करते हुए 'मोदी सरनेम' को लेकर टिप्पणी की थी. कोलार की एक रैली में राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है.

राहुल गांधी के इस टिप्पणी पर भाजपा के नेता पूर्णेश मोदी ने गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया था. जिसका फैसला 23 मार्च को आया. अदालत ने इस राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल कारावास की सजा सुनाई थी. जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया था.





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