Delhi: नाइट कर्फ्यू के लिए दिल्ली सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जाने यहां

कोविड-19 और ओमिक्रॉन के बढ़ते केसों को मध्यनज़र रखते हुए दिल्ली में भी अब नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. यह कल से लागू होगा जो रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक वैध रहेगा. जानिए नाइट कर्फ्यू के नियमों के बारे में यहां जिनका सभी को करना होगा पालन.

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कोविड-19 और ओमिक्रॉन के लगातार तेजी से बढ़ते केसों को मध्यनज़र रखते हुए दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. अब दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा. यह कल से लागू होगा जो रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक वैध रहेगा. सरकार की ओर से अधिकारियों को स्पष्ट आदेश हैं कि कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाए. सरकार ने नए साल के जश्न पर भी रोक लगा दी है. बाजारों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऑड-ईवन सिस्टम लागू किया जाएगा. सरोजिनी नगर में दुकानें एड-ईवन आधार पर खुल रही हैं. दिल्ली में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जा रहा है. पिछले तीन दिनों में 12 हजार 141 लोगों के चालान किए गए हैं. जिनके चालान काटे गए हैं उन पर दो करोड़ 38 लाख का जुर्माना लगाया गया है. जबकि 236 पर प्राथमिकी दर्ज की गई है.


 दिल्ली में लागू होंगे नाइट कर्फ्यू के ये सभी नियम

-सार्वजनिक स्थानों पर नए साल के जश्न पर रोक.

- कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले सामानों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश.

- फेस मास्क लगाना है जरूरी.

- मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश.

मास्क नहीं लगाया तो दुकानों में नहीं मिलेगा सामान, मॉल में नहीं मिलेगी एंट्री.

- सरकारी कार्यालयों में बिना मास्क के प्रवेश पर रोक.

- पिछले तीन दिनों में 12 हजार 141 लोगों के चालान.

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