ITR भरने के हैं कई बड़े फायदे, 14 स्टेप में ऑनलाइन भरें

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कई मामलों में फायदेमंद होता है और इसे फाइल न करना आपके लिए कई मौकों पर बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है. आपको घर बैठे ही आईटीआर फाइल करने की सुविधा दी गई है.

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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कई मामलों में फायदेमंद होता है और इसे फाइल न करना आपके लिए कई मौकों पर बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है. आपको घर बैठे ही आईटीआर फाइल करने की सुविधा दी गई है. तो बिना किसी देरी के आयकर विभाग के पोर्टल पर लॉग इन करें और उसे भरें. ध्यान रहे कि ऑनलाइन आईटीआर भरते समय पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाते का प्रमाण, निवेश का प्रमाण और फॉर्म 16 या फॉर्म 26एएस जैसे जरूरी दस्तावेज रखने होंगे.

भुगतान नहीं करने पर लगेगा जुर्माना

अगर आपकी सालाना आमदनी 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, फिर भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो इसके लिए आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है. इसके अलावा आपको अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है. इसलिए 31 दिसंबर 2021 तक आईटीआर फाइल करना आपके लिए बड़ी बात साबित होगी.

चरण 1: सबसे पहले आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.

चरण 2: यदि आप ई-फाइलिंग में नए हैं तो पोर्टल पर पंजीकरण करें.

चरण 3: यदि आपने पहले ही पंजीकरण कर लिया है, तो लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए अपना यूजर आईडी और अपना पासवर्ड दर्ज करें.

स्टेप 4: लॉग इन करने के बाद स्क्रीन पर 'ई-फाइल' टैब के तहत 'फाइल इनकम टैक्स रिटर्न' का विकल्प दिखाई देगा। इसी क्रम में चलते रहो.

चरण 5: उस आकलन वर्ष का चयन करें जिसके लिए आप आईटीआर दाखिल करना चाहते हैं, और "जारी रखें" पर क्लिक करें.

चरण 6: नीचे दिए गए "ऑनलाइन" मोड का चयन करें.

चरण 7: चुनें कि क्या आप एक व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), या किसी अन्य रूप में अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं. 'व्यक्तिगत' विकल्प चुनें.

चरण 8: फिर "फाइलिंग प्रकार" पर जाएं और 139 (1) - मूल रिटर्न चुनें और फिर "आईटीआर फॉर्म" चुनें जिसे आप अपनी श्रेणी के आधार पर फाइल करना चाहते हैं. फॉर्म आपके सिस्टम पर डाउनलोड हो जाएगा.

चरण 9: इसके बाद, अपना रिटर्न दाखिल करने का कारण दर्ज करें.

चरण 10: अपना बैंक खाता विवरण दर्ज करें. यदि आपने पहले ही अपने बैंक खाते की जानकारी प्रदान कर दी है, तो उसे पूर्व-सत्यापित करें.

चरण 11: फिर आपको अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक नए पृष्ठ पर भेज दिया जाएगा. पृष्ठ में बहुत सारी पूर्व-प्रविष्ट जानकारी होगी। जांचें कि दी गई सभी जानकारी सही है. अपने रिटर्न सारांश की पुष्टि और पुष्टि करें.

चरण 12: आप आधार ओटीपी या ईवीसी (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड) का उपयोग करके या ई-फाइलिंग की तारीख से 120 दिनों के भीतर सीपीसी बैंगलोर को आईटीआर वी का एक हस्ताक्षरित प्रिंटआउट भेजकर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना कर रिटर्न सत्यापित कर सकते हैं.

चरण 13: एक बार आपका रिटर्न दाखिल हो जाने के बाद, आईटीआर वी रसीद आपके पंजीकृत ईमेल पर भेज दी जाएगी.

चरण 14: आपके द्वारा आईटीआर सत्यापित करने के बाद, विभाग प्रक्रिया शुरू करेगा और आपको अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर जानकारी मिल जाएगी. यह जरूरी नहीं है कि आईटीआर केवल भारत सरकार की आधिकारिक साइट से ही दाखिल किया जाए बल्कि निजी क्षेत्र के कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो आईटीआर फाइल करते हैं. वे रिटर्न दाखिल करने के बदले आपसे कुछ शुल्क लेते हैं.

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