हाई कोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस, FIR रद्द करने पर मांगा जवाब

गैंगस्टर सुकेश चन्द्रशेखर के 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का भी नाम है.

जैकलीन
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गैंगस्टर सुकेश चन्द्रशेखर के 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का भी नाम है. इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय  एक्ट्रेस से कई बार पूछताछ कर चुकी है. वहीं, अभिनेत्री ने इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईसीआईआर और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर पूरक आरोप पत्र को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है. अब इस पर हाई कोर्ट ने प्रतिक्रिया दी है.

ईडी को नोटिस जारी

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को जैकलीन की एफआईआर रद्द करने की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा. इस संबंध में हाई कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस ज्योति सिंह ने एक्ट्रेस की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया. अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी.

चार्जशीट को खारिज करने की मांग

आपको बता दें कि अभिनेत्री ने अपनी याचिका में ईडी द्वारा दायर दूसरी पूरक चार्जशीट को खारिज करने की भी मांग की है. और ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित संबंधित कार्यवाही को रद्द करने की भी मांग की गई है. आपको बता दें कि जैकलीन फर्नांडीज ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं.

चंद्रशेखर के खिलाफ एफआईआर

आपको बता दें कि अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ दायर एफआईआर और आरोप पत्र को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. रिपोर्ट के मुताबिक, एक्ट्रेस ने अपनी याचिका में कहा है कि ईडी द्वारा दिए गए सबूत इस बात के सबूत के तौर पर काम करेंगे कि याचिकाकर्ता निर्दोष है और वह सुकेश का निशाना बन गई है.

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