अगर आप भी किसी तरह का वाहन उपयोग में लाते हैं ये तो खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिये है. दरअसल, हाल ही में केंद्रीय सरकार ने गाड़ियों से जुड़े एक नये नियम के मंजूरी दे दी है. दरअसल अब किसी भी तरह की गाड़ियों के आगे वाले काँच पर अब फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness certificate) एवं रजिस्ट्रेशन मार्क (Registration Mark) चिपकाना अनिवार्य कर दिया जायेगा. रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मंत्रालय ने 28 फरवरी 2022 को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें गाड़ियों के कुछ नए मसौदों को लेकर खबर सौंपी गई थी.
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ड्राफ्ट प्रारूप के अंतर्गत बताया गया है कि सभी तरह के वाहनों और गाड़ियों पर अब उसके फिटनेस सर्टिफिकेट तथा मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन चिन्हों की वैलिडिटी को जारी हुए नये नियमों के अनुसार आगे चिपकाना होगा. जारी हुए नये नियमों में यह भी कहा गया है कि सभी तरह के वाहन जैसे कि हैवी गुड्स/ पैसेंजर व्हीकल/ मीडियम गुड्स तथा लाइट मोटर वाहनों तक के मसले में इन्हें सबसे आगे वाले शीशे के बाईं तरफ ऊपरी किनारे पर चिपकाया जाना चाहिए. वहीं बाइक्स में इसे गाड़ियों की एक निर्धारित तय जगह पर लगा दिया जाएगा. इनको लगाने हेतु टाइप एरियल बोल्ड वाले फॉन्ट में नीले रंग की परछाईं पर पीले रंग में चिपकाया जाएगा.
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