एम पी में शिवराज सरकार ने आज अवैध शराब को लेकर नए नियम कानून बनाने हैं. शिवराज सरकार ने आज कैबिनेट में बैठक की. वहीं बैठक में अवैध शराब को लेकर नए नियम लागू होने पर सम्बंधित बात हुई जिसमें अवैध शराब को लेकर शिवराज सरकार ने सख्ती दिखाई है. यह बैठक आज सुबह 11 बजे से शुरू हुई थी. इसके साथ ही अवैध शराब को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने के लिए प्रस्ताव को कैबिनेट ने पास कर दिया है. अब इस प्रस्ताव को विधानसभा के मानसून सत्र में भी पारित किया जाएगा. शिवराज सरकार ने अवैध शराब का धंदा करने वालों को सजा-ए-मौत की सजा देने का ऐलान कर दिया है. अवैध शराब को लेकर बने नए नियम कानून में उम्र कैद के साथ साथ 20 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान है.
आपको बात दें बैठक ख़त्म होने के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मध्य प्रदेश में अवैध शराब पर रोक लगाने के लिए आबकारी अधिनियम नीति-2021 के प्रस्ताव को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है. नई आबकारी नियमों में हैरिटेज मदिरा एक नई कैटेगरी जोड़ी गई है. नई नीति में अवैध शराब बेचने पर कड़ी सजा का प्रावधान करते हुए कहा कि ऐसी शराब जिसके पीने से किसी की जान जा सकती है, ऐसे में जो दोषी मिलेगा उसे फांसी की सजा की सजा भी दी सकती है. अभी तक ऐसे मामलों में 5 से 10 साल की सजा का प्रवाधान था. और जुर्माने की राशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है.
ऐसी शराब जिनके पीनी से व्यक्ति अपंग हो जाता है उसमें न्यूनतम सजा जो 1 से 6 साल थी उसको बढ़ाकर 10 से 14 साल किया गया है. वहीं अवैध शराब के साथ पकड़े जाने पर 6 से 10 साल की सजा मिलेगी
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