मद्रास कोर्ट ने मंसूर खान पर लगाया एक लाख का जुर्माना, मानहानि का है मामला

तमिल एक्टर मंसूर अली खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट ने उन्हें अभिनेत्री तृषा कृष्णन, चिरंजीवी और खुशबू सुंदर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया.

मंसूर अली खान
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तमिल एक्टर मंसूर अली खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. शुक्रवार को मद्रास हाई कोर्ट ने उन्हें अभिनेत्री तृषा कृष्णन, चिरंजीवी और खुशबू सुंदर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, कोर्ट ने एक्टर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. आपको बता दें कि खान को तब से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है जब उन्होंने अपनी लियो सह-कलाकार त्रिशा के बारे में आपत्तिजनक और महिला द्वेषपूर्ण टिप्पणी की थी.

मुकदमा एक प्रचार स्टंट

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अभिनेता मंसूर अली खान पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, क्योंकि उन्होंने अभिनेता तृषा कृष्णन, खुशबू सुंदर और चिरंजीवी कोनिडेला से एक-एक करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए ट्वीट करने के लिए अदालत से उनके खिलाफ मामला दर्ज करने को कहा था. उच्च न्यायालय ने बताया कि खान का प्रस्तावित मानहानि का मुकदमा एक प्रचार स्टंट प्रतीत होता है. जिसके चलते कोर्ट ने एक्टर पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

मानहानि का मामला शुरू

इस महीने की शुरुआत में, उच्च न्यायालय ने मानहानि का मामला शुरू करने के लिए खान को फटकार लगाई थी। 11 दिसंबर को जब मामला सामने आया तो जस्टिस एन सतीश कुमार ने कहा था कि तृषा को उनके बारे में खान की टिप्पणियों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था. उन्होंने कहा कि अभिनेताओं को पता होना चाहिए कि सार्वजनिक रूप से कैसे व्यवहार करना है, खासकर तब जब कई लोग अभिनेताओं को रोल मॉडल के रूप में देखते हैं.

यह विवाद मीडिया से बातचीत के दौरान तब शुरू हुआ जब खान ने अपनी फिल्म 'लियो' में लोकेश कनगराज के साथ बेडरूम सीन न करने पर खेद जताया. साथ ही त्रिशा के बारे में गलत टिप्पणी भी की. उन्होंने अतीत में कई बलात्कार दृश्यों में अपनी संलिप्तता का भी उल्लेख किया.

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