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भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ उनके दो पूर्व बिजनेस पार्टनर्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मानहानि का मुकदमा न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह के समक्ष 18 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। वादी और बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर और उनकी पत्नी सौम्या दास ने धोनी, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मीडिया हाउसों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा और हर्जाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान
वादी ने उनसे अनुरोध किया है कि उन सभी को उसके खिलाफ अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण बयान देने, प्रकाशित करने और प्रसारित करने से रोका जाए। याचिका में कहा गया है कि पूर्व क्रिकेटर से 15 करोड़ रुपये के कथित अवैध लाभ और 2017 में अनुबंध के उल्लंघन के संबंध में धोनी के झूठे आरोपों के संबंध में प्रतिवादियों को वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने से रोका जाना चाहिए।
हाल ही में धोनी ने दिवाकर और दास के खिलाफ एक आपराधिक मामला दायर किया और दावा किया कि उन्होंने क्रिकेट अकादमियों की स्थापना के अनुबंध का सम्मान नहीं करके उन्हें लगभग 16 करोड़ रुपये का चूना लगाया है, उनके वकील के अनुसार। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी अरका स्पोर्ट्स के दो निदेशकों के खिलाफ रांची की निचली अदालत में मामला दायर किया गया है.
आपराधिक मामला दायर
धोनी के प्रतिनिधियों ने कहा कि उन्होंने क्रिकेटर की ओर से रांची की एक सक्षम अदालत में अर्का स्पोर्ट्स के निदेशक मिहिर दिवाकर और सौम्या दास के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के तहत आपराधिक मामला दायर किया है।
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