अभी जेल में ही रहेंगे मनीष सिसोदिया, राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत

26 फरवरी को सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई ने किया था गिरफ्तार ईडी के मनी लांड्रिंग मामले में भी न्यायिक हिरासत में हैं.

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आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. राउज एवेन्यू अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है. कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 2 सप्ताह तक बढ़ाया है. यानी सिसोदिया की हिरासत 14 दिन और बढ़ गई है. आप नेता की पेशी सोमवार को यानी की आज दोपहर 2:00 बजे हुई. दरअसल सिसोदिया दिल्ली की नई शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोपी है. इससे पहले 20 मार्च को भी अदालत ने न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाई थी. 31 मार्च को अदालत ने इसी मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. 

26 फरवरी को हुई थी गिरफ्तारी 

मालूम हो कि, 26 फरवरी को सिसोदिया को आबकारी नीति घोटाले मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, सिसोदिया मनी लांड्रिंग केस में ईडी की न्यायिक हिरासत में हैं. सिसोदिया की गिरफ्तारी को सीबीआई ने अदालत को आबकारी घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में जांच को अहम चरण में बताया, सिसोदिया को सीबीआई के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय की जांच का भी सामना कर रहे हैं. 

90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत का भुगतान

सीबीआई ने जांच में पाया गया कि लगभग 90-100 करोड़ रुपये की अग्रिम रिश्वत का भुगतान उनके और दिल्ली सरकार में उनके अन्य सहयोगियों के लिए था. वहीं इसमें से 20-30 करोड़ रुपये सह-अभियुक्त विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और अनुमोदक दिनेश अरोड़ा के माध्यम से रूट किए गए पाए गए हैं.

दो एजेंसी कर रही पूछताछ 

सिसोदियो से एक साथ दो जांच एजेंसिया पूछताछ कर रही हैं. सीबीआई की दलील से पहले पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का मकसद पूरा नहीं होगा. आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने कहा था, 'मैंने, सीबीआई की जांच में पूरा सहयोग किया. उन्होंने जब बुलाया, उनके पास हाजिर हुआ.'


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