Modi Surname Case: SC के फैसले पर पूर्णेश मोदी का बड़ा बयान- बोले- 'अदालत में अपनी कानूनी..'

Rahul Gandhi Defamation Case: 'मोदी सरनेम' से जुडे़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी
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Rahul Gandhi Disqualification Issue: मोदी सरनेम से जुड़े मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेताओं में उत्साह है. कांग्रेस ने अदालत के इस फैसले को "नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत" बताया है. वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी ने मीडिया से बातचीत में बयान दिया है.

पूर्णेश मोदी ने SC के फैसले का किया स्वागत 

पूर्णेश मोदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि "आज SC ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है. हम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले का स्वागत करते हैं. हम अदालत में अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे."

राहुल गांंधी की सदस्यता होगी बहाल: कांग्रेस नेता 

'मोदी सरनेम' मान हानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने पर कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि अब स्पीकर को फैसला लेना है. पूरे देश और दुनिया की नजर अब स्पीकर पर है. राहुल गांधी की सदस्यता को निरस्त करने के फैसले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए. लोकसभा में हमारे विपक्ष के नेता फैसले की कॉपी के साथ अध्यक्ष से आधिकारिक तौर पर अनुरोध करेंगे. वहीं कांग्रेस नेता की सजा पर रोक लगाए जाने पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी और दूसरे सांसदों ने जीत के नारे लगाए.

सत्य की जीत हुई: रणदीप सुरजेवाला

कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर आम लोगों का सुप्रीम कोर्ट में, लोकतंत्र, संवैधानिकता और सत्य की जीत के सिद्धांत में विश्वास बहाल कर दिया है. 

शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा: सुप्रिया श्रीनेत 

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत कहा कि हम सब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के  बाद से उत्साहित हैं. क्योंकि शेर फिर से सदन में दहाड़ेगा. उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में ये भी कहा है कि 162 साल के IPC में पहली बार किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा मिली जिससे उसकी सदस्यता चली जाए.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से राहुल गांधी की सजा पर रोक लग गई है. यह आदेश उन्हें संसद में लौटने और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव लड़ने की अनुमति देगा. 


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