अदालत में पहुंचा WhatsApp, कहा- नए कानूनों से खत्म हो जाएगी प्राइवेसी

भारत सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ फेसबुक के स्वामित्व वाला मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप (WhatsApp) कोर्ट पहुंच गया है.

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भारत सरकार के नए आईटी नियमों के खिलाफ फेसबुक के स्वामित्व वाला मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप (WhatsApp) कोर्ट पहुंच गया है. नए नियमों में व्हाट्सएप और इसी तरह की कंपनियों को अपने मैसेजिंग ऐप पर भेजे गए मैसेज के ऑरिजिन यानी जहां से संदेश पहले भेजा गया था उसका पता रखना होगा. वहीं कंपनी ने इस नियम के खिलाफ 25 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है.

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रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा, 'मैसेजिंग ऐप को इस तरह से चैट का ट्रेस रखने के लिए कहना व्हाट्सएप पर भेजे गए सभी मैसेज पर नजर रखने जैसा होगा जोकि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को खत्म करेगा और  जिससें लोगों के 'निजता के अधिकार' का उल्लंघन होगा. कंपनी ने यह भी कहा है कि 'इस बीच हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए भारत सरकार के साथ बातचीत करना जारी रखेंगे. जिसमें किसी भी जानकारी के लिए कानूनी रूप से मांगे गए कानूनी अनुरोध का जवाब देना शामिल है.

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कानून के मुताबिक, व्हाट्सएप को केवल उन लोगों को बेनकाब करना आवश्यक है जिन पर गलत काम करने का आरोप लगाया गया है, कंपनी का कहना है कि वह अकेले व्यवहार में ऐसा नहीं कर सकती है. चूंकि संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं. ऐसे में व्हाट्सएप का कहना है कि कानून का पालन करते हुए मैसेज भेजने वाले ओरिजिनेटर के साथ रिसीवर के लिए भी एन्क्रिप्शन ब्रेक हो जाएगा. वहीं रॉयटर्स ने स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है कि व्हाट्सएप, जिसके भारत में लगभग 400 मिलियन उपयोगकर्ता हैं, ने अदालत में शिकायत दर्ज की है, या अदालत द्वारा इसकी समीक्षा की जा सकती है. मामले की जानकारी रखने वालों ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे पहचानने से इनकार कर दिया. इसके अलावा, एक व्हाट्सएप प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.


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