जरीन खान को मिली जमानत, कोर्ट ने दिया देश न छोड़ने का आदेश

2018 के धोखाधड़ी मामले में एक्ट्रेस जरीन खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इस मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है.

जरीन खान
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2018 के धोखाधड़ी मामले में एक्ट्रेस जरीन खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इस मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है. सोमवार 11 दिसंबर को कोलकाता की सियालदह कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान जरीन खान भी मौजूद थीं. कोर्ट ने एक्ट्रेस को अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने का भी आदेश दिया. मालूम हो कि कुछ महीने पहले जरीन खान के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था.

देश नहीं छोड़ने का भी आदेश 

साल 2018 में जरीन खान को कोलकाता में एक दुर्गा पूजा कार्यक्रम में परफॉर्म करना था. इसके लिए उन्होंने कार्यक्रम के आयोजकों से 12 लाख रुपये एडवांस में भी ले लिए थे. लेकिन जरीन खान न तो कार्यक्रम में पहुंचीं और न ही किसी को बताया. आयोजक जरीन खान के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन एक्ट्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया.

कोलकाता की सियालदह कोर्ट

इसे देखते हुए आयोजकों ने तब जरीन खान के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था. कुछ महीने पहले इस मामले में एक्ट्रेस के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था. 11 दिसंबर को जब कोलकाता की सियालदह कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई तो जरीन खान मुंबई से वहां पहुंचीं. करीब एक घंटे तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और जरीन खान को 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर 26 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दे दी. करियर की बात करें तो जरीन खान ने 2010 में सलमान खान की फिल्म 'वीर' से एक्टिंग डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने '1921', 'हेट स्टोरी 3' और 'अक्सर 2' जैसी फिल्में कीं। लेकिन जरीन खान को फिल्मों में सफलता नहीं मिली.

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