दिल्ली सरकार ने जारी की नई एक्साइज पॉलिसी, रात 3 बजे तक खुले रहेंगे बार

दिल्ली सरकार ने साल 2021-22 के लिए आबकारी नीति की घोषणा कर दी है. इसके तहत अब शराब की दुकान को 'वॉक-इन' सुविधा देनी होगी,

  • 1359
  • 0

दिल्ली सरकार ने साल 2021-22 के लिए आबकारी नीति की घोषणा कर दी है. इसके तहत अब शराब की दुकान को 'वॉक-इन' सुविधा देनी होगी, यानी अब ग्राहक काउंटर पर खड़े होकर या दुकान के बाहर भीड़ लगाकर शराब नहीं खरीदेगा, बल्कि दुकान को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि ग्राहक अंदर आकर अपनी पसंद की शराब खरीद सकेंगे. इतना ही नहीं शराब की दुकानें वातानुकूलित होंगी. शराब की हर दुकान के अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, जिसमें एक महीने की रिकॉर्डिंग रखी जाएगी. शराब की दुकान के आसपास की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी लाइसेंसधारी की होगी.

नई आबकारी नीति के अनुसार यदि शराब की दुकान को लेकर कोई समस्या या हंगामा होता है या मोहल्ले के लोग सरकार से शिकायत करते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. वहीं अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि शराब की दुकान के ठीक बाहर कोई अल्पाहार या भोजन की दुकान नहीं खोली जाए ताकि लोग वहां शराब पीने लगें. दिल्ली के अंदर नगर निगम के 272 वार्ड हैं, एक वार्ड में औसतन 3 दुकानें होंगी. नई दिल्ली और दिल्ली कैंट विधानसभा में कुल 29 शराब की दुकानें होंगी. इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शराब की 10 दुकानें होंगी.

बाहर के होटल, रेस्टोरेंट और क्लब को दोपहर तीन बजे तक खोलने की अनुमति होगी. बैंक्वेट हॉल, पार्टी प्लेस / फार्म हाउस / मोटल / वेडिंग / पार्टी इवेंट वेन्यू जैसी जगहों के लिए एल-38 नाम से नया लाइसेंस दिया गया है. अब तक उन्हें यहां शराब परोसने के लिए अस्थायी लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें एक बार में लाइसेंस शुल्क देकर पूरे साल का लाइसेंस मिलेगा. पॉलिसी में कहीं भी एल-13 लाइसेंस का जिक्र नहीं है, जिसके तहत शराब की होम डिलीवरी की बात कही गई थी.

RELATED ARTICLE

LEAVE A REPLY

POST COMMENT