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सरकार 1 अक्टूबर 2023 से 20 फीसदी टीसीएस का नया नियम लागू करने जा रही है। यह न सिर्फ विदेशी यात्राओं पर लागू होगा, बल्कि किसी दूसरे देश में किसी भी माध्यम से किया गया लेनदेन भी नए नियम के दायरे में आएगा। ये परिवर्तन अंतरराष्ट्रीय यात्रा की योजना बनाने, विदेशी स्टॉक, म्यूचुअल फंड, विदेश में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने या विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हैं।
नामांकन करना जरूरी
सेबी ने ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने वालों के खाते 1 अक्टूबर को फ्रीज कर दिए जाएंगे। ऐसे में नामांकन करना जरूरी है।
बचत योजनाओं में निवेश
जिन व्यक्तियों ने सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने का विकल्प चुना है, उन्हें 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा करना होगा। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, ऐसा नहीं करने पर 1 अक्टूबर से अकाउंट सस्पेंड किए जा सकते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 1 अक्टूबर से लागू होगा। इस संशोधित कानून के लागू होने से कई महत्वपूर्ण कार्यों में जन्म प्रमाण पत्र एक दस्तावेज के रूप में उपयोग किया जाएगा। जैसे कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता सूची की तैयारी, आधार नंबर, विवाह पंजीकरण और सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए इसका उपयोग एक ही दस्तावेज के रूप में किया जाएगा।
नोट बदलने का आखिरी दिन
1 अक्टूबर से 2,000 रुपये का नोट नहीं चलेगा। अगर आपके पास भी 2,000 रुपये का नोट है और आपने इसे नहीं बदला है तो 30 सितंबर तक इसे हर हाल में बदलवा लें। 30 सितंबर 2023 2,000 रुपये के नोट बदलने का आखिरी दिन है।
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