मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 3 साल की मासूम से रेप करने आरोपी स्कूल बस ड्राइवर के घर को राजस्व विभाग, पुलिस और नगर निगम ने गिरा दिया है. जानकारी के मुताबिक, आरोपी ड्राइवर के द्वारा शाहपुर क्षेत्र में वसंत कुंज कालोनी के पास टंकी के सामने गार्डन की जमीन पर अवैध रुप से मकान बनाकर कब्जा किया हुआ था. मकान गिराने से को गिराने से पहले आरोपी ड्राइवर के परिवार से मकान को खाली करवाया गया. उसके बाद कार्रवाई की गई. बच्ची से रेप के मामले में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की कार्रवाई के साथ ही जिला प्रशासन ने अवैध कब्जा को हटाने की कार्यवाई की गई.
कलेक्टर अविनाश लवानिया ने एसडीएम और डीईओ को निर्देश दिया है कि सभी स्कूल बसों (जिनमें बच्चियां आती-जाती हैं ) में रिकार्डिंग कैमरे अनिवार्य हैं, इसके साथ ही इन बसों में महिला स्टाफ जरूरी है. इसके लिए लगातार सभी बसों की जांच की जाए. अलग-अलग उड़न दस्ते भी बनाए जाएं और बसों की समय-समय पर जांच होती रहे. कलेक्टर का निर्देश है कि बच्चों को सुरक्षा की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है. इसमें लापरवाही होने पर प्रबंधन को भी जिम्मेदार माना जाएगा और उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जाने पूरा मामला
भोपाल के एक निजी स्कूल में नर्सरी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ स्कूल की बस के ड्राइवर ने रेप किया. बच्ची के घर वालों ने पुलिस को बताया कि स्कूल से जब बच्ची घर आई तो कपड़े बदलते समय बच्ची की मां ने उसके प्राइवेट पार्ट पर निशान देखे. जब बच्ची से मम्मी ने पूछा तो बच्ची ने बताया कि, स्कूल बस ड्राइवर बैड टच करते है. इसके बाद परिजनों ने स्कूल प्रबंधन से शिकायत की स्कूल वालों आरोपों को खारिज कर दिया. इसके बाद घर वालों ने थाने में मामला दर्ज करवाया. पुलिस ने पोक्सो एक्ट और धारा 376 के तहत केस दर्ज कर स्कूल बस ड्राइवर और बस में मौजूद महिला हेल्पर को भी गिरफ्तार कर लिया.
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