सीएम केजरीवाल ने मांगी पीएम मोदी की डिग्री, हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया है.

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर पच्चीस हजार का जुर्माना लगाया है. केजरीवाल पर यह जुर्माना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एमए की डिग्री मांगने पर लगाया गया है. गुजरात उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री का प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है.

आदेश को रद्द कर दिया

गुजरात उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश खंडपीठ के न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारियों और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को जारी किया गया था. प्रधान मंत्री मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री. विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

मोदी की शैक्षिक योग्यता 

सीआईसी का आदेश केजरीवाल द्वारा आचार्युलू को लिखे पत्र के एक दिन बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें अपने आधिकारिक रिकॉर्ड को सार्वजनिक किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है और वह इस बात से हैरान हैं कि आयोग मोदी की शैक्षणिक योग्यता के बारे में पूछताछ करेगा. यह जानकारी को "छिपाना" क्यों चाहता है? पत्र के आधार पर आचार्युलु ने गुजरात विश्वविद्यालय को मोदी की शैक्षिक योग्यता का रिकॉर्ड केजरीवाल को देने का निर्देश दिया.

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