राहुल गांधी की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट 2 मई को सुना सकता है अंतिम फैसला

राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल ने कभी पूर्णेश मोदी का नाम नहीं लिया. मोदी नाम किसी एक मान्य जातीय समूह का नहीं है.

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राहुल गांधी की अपील पर मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट में शनिवार को सुनवाई हुई. इस दौरान राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट के जस्टिस के समक्ष दलीलें रखीं. सिंघवी के करीब पौने दो घंटे तक दलीलें रखीं तो वहीं राहुल गांधी पर मानहानि का केस करने वाले पूर्णेश मोदी के वकीलों ने कुछ दस्तावेज देने के समय की मांग की. इस मामले को सुनने के बाद जस्टिस हेमंत एम प्राच्छक ने कहा इस केस की आखिरी सुनवाई 2 मई को होगी. 

राहुल ने कभी पूर्णेश मोदी का नाम नहीं लिया: मनु सिंघवी

राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि राहुल ने कभी पूर्णेश मोदी का नाम नहीं लिया. मोदी नाम किसी एक मान्य जातीय समूह का नहीं है. वैसे भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मानहानि कर सकता है. एक नाम के करोड़ो लोग हों तो हर कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा सकता है. 

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मानहानि केस के याचिका कर्ता पूर्णेश मोदी के वकील भी मौजूद रहे. राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने मोदी समाज के रिकॉर्ड में होने और सही से डिफाइन नहीं होने को लेकर भी सवाल खड़े किए.

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