लखनऊ ने लिया बड़ा फैसला, कोरोना महामारी के चलते और किसानों के द्वारा प्रस्तावित धरना प्रदर्शन, साथ ही आने वाले त्योहारों को देखते हुए लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है वही आपको बता दें विधान भवन के 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का ट्रैक्टर ट्रॉली, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी लाने से सख्त मनाई की गई है. लखनऊ के संयुक्त पुलिस कानून व्यवस्था की ओर से आदेश जारी किया गया है आदेश के अनुसार सितंबर से अक्टूबर के महीने में होने वाले त्योहार और तेज से चल रहे किसान आंदोलन के बीच लखनऊ में शांति बनाए रखने के लिए 5 अक्टूबर तक के लिए धारा 144 लागू रहेगी वही आपको बता दें 10 सितंबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ आ रही है
इसके अलावा लखनऊ में विभिन्न प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित होनी हैं. आदेश में कहा गया है कि इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न संगठनों और प्रदर्शनकारियों द्वारा भी धरना-प्रदर्शन प्रस्तावित है, जिसके चलते राजधानी में शांति-व्यवस्था बिगड़ सकती है.
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