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पटना ब्लास्ट केस: 4 दोषियों को फाँसी, दो को आजीवन कारावास

पटना के गांधी मैदान में 2013 में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है.

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By Skandita | खबरें - 01 November 2021

पटना के गांधी मैदान में 2013 में नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले अदालत ने सजा का ऐलान कर दिया है. पटना की एनआईए कोर्ट ने सोमवार को गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट केस में 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जबकि 2 दोषियों को उम्रकैद और 2 दोषियों को 10 साल की सजा, एक दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है. 

यह भी पढ़ें: कोवैक्सीन को ऑस्ट्रेलिया की मान्यता, पीएम मोदी की अपील पर साथ आया 'दोस्‍त' ऑस्‍ट्रेलिया

2013 में हुए बम धमाकों के मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने नौ अभियुक्तों को बुधवार को दोषी करार दिया था जबकि एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी घोषित कर दिया था. इन्हीं आरोपियों की सजा पर अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया है. एनआईए अदालत के विशेष न्यायधीश गुरविंदर मल्होत्रा ने 2013 को पटना के गांधी मैदान में सिलसिलेवार ढंग से हुए बम धमाकों मामले में इम्तेयाज अंसारी, मुजीबुल्लाह, हैदर अली, फिरोज असलम, नोमान अंसारी, इफ्तिखार, अहमद हुसैन, उमेर सिद्दिकी एवं अजहरुद्दीन दोषी करार दिया था जबकि साक्ष्य के अभाव में फखरुद्दीन को बरी घोषित किया.

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