Hindi English
Login
Image
Image

Welcome to Instafeed

Latest News, Updates, and Trending Stories

पेपर लीक करने वाले को मिली कड़ी सजा, दोषी को मिली उम्र कैद की सजा

राजस्थान में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने वालों को कड़ी सजा और जुर्माना भुगतना होगा. इस संबंध में राजस्थान परीक्षा संशोधन विधेयक, 2023 शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया.

Advertisement
Instafeed.org

By Pooja Mishra | खबरें - 22 July 2023

राजस्थान में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में नकल कराने वालों को कड़ी सजा और जुर्माना भुगतना होगा. इस संबंध में राजस्थान परीक्षा संशोधन विधेयक, 2023 शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. इसके तहत पेपर लीक मामले में दोषी पाए जाने पर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है. पिछले साल पेपर लीक से संबंधित अपराधों के लिए 10 साल की कैद और 10 करोड़ रुपये जुर्माने का विधेयक पारित किया गया था। इस कानून में अब संशोधन किया गया है.

धानसभा में विधेयक पेश

संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने शुक्रवार को विधानसभा में यह विधेयक पेश किया. एक साल में दूसरी बार आए इस बिल को ढाई घंटे की चर्चा के बाद ध्वनि मत से पारित कर दिया गया. उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार सार्वजनिक भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल की रोकथाम को लेकर बेहद गंभीर है. नए कानून के मुताबिक अगर कोई पेपर लीक मामले में दोषी पाया जाता है तो 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है.

राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं

मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि इन दिनों राज्यों में पेपर लीक की कई घटनाएं हो रही हैं. इन परिस्थितियों को देखते हुए संशोधन विधेयक लाना जरूरी हो गया था. उत्तर प्रदेश में केल को 3 महीने की सजा है. जबकि गुजरात, झारखंड में पेपर लीक में दोषी पाए जाने पर 3 साल की सजा दी जा रही है. लेकिन हमने इसे सबसे सख्त बना दिया है. राजस्थान में नए कानून के तहत परीक्षा खर्च की कुर्की-जब्ती का भी प्रावधान है.

Advertisement
Image
Advertisement
Comments

No comments available.