केंद्र सरकार ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया है कि ट्विटर ने नए आईटी नियमों के तहत मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीएसओ), स्थानीय शिकायत अधिकारी (आरजीओ) और नोडल संपर्क अधिकारी बहाल किया है.
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लोगों ने अदालत को ये बयान दिया है कि- ट्विटर ने कहा है कि इन कर्मियों (सीसीओ, नोडल संपर्क अधिकारी और आरजीओ) को कंपनी के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया है, न कि अनौपचारिक कर्मचारियों के रूप में. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्विटर ने अधिकारियों को नाम और पद उपलब्ध कराए हैं। ट्विटर ने कहा है कि उनकी नौकरी 4 अगस्त 2021 को शुरू हुई थी.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 10 अगस्त को केंद्र को ट्विटर के हलफनामे के जवाब में एक संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था. मंत्रालय में साइबर लॉ ग्रुप में साइंटिस्ट-ई के पद पर कार्यरत एनएस बालन ने हलफनामे में कहा कि मैं स्वीकार करता हूं कि ट्विटर ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के अनुपालन में कर्मचारियों की नियुक्ति की है.
केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि आईटी नियम 2021 देश में लागू कानून है और ट्विटर को हर कीमत पर आईटी नियम 2021 का पालन करना होगा. गैर-अनुपालन आईटी नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है, जिसके कारण आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(1) के तहत ट्विटर को दी गई सुरक्षा समाप्त कर दी जाएगी.
माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर द्वारा आईटी नियमों का पालन न करने का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति रेखा पल्ली इस मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर को करेंगी.
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