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बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई अहम घोषणाएं की हैं। ₹12 लाख तक की सालाना आय टैक्स फ्री कर दी गई है, और ITR व TDS की सीमा बढ़ाई गई है। अब TDS की लिमिट ₹10 लाख कर दी गई है, और वरिष्ठ नागरिकों को चार साल तक रिटर्न फाइल करने की सुविधा दी गई है। इसके अलावा, सरकार ने एक और बड़ी टैक्स छूट का ऐलान किया है।
TCS की सीमा में बढ़ोतरी
बजट भाषण में आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (LRS) के तहत ‘सोर्स पर टैक्स’ (TCS) की सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके अलावा, शिक्षा से जुड़े मामलों में किए गए रेमिटेंस पर TCS हटाने की घोषणा भी की गई है।
TCS रेमिटेंस क्या है?
TCS (Tax Collected at Source) एक ऐसा टैक्स है, जो विदेश में पैसा भेजते समय लगाया जाता है। यह टैक्स बैंक या रेमिटेंस सेवा द्वारा लेनदेन के समय काट लिया जाता है। RBI ने 1 अक्टूबर 2020 से इसे लागू किया था।
TCS का लाभ इनकम टैक्स रिटर्न में मिलेगा
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि जो लोग TCS का भुगतान करेंगे, वे इसे इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। इससे करदाताओं को राहत मिलेगी और वे अपने टैक्स दायित्व को कम कर पाएंगे। इसके अलावा, शिक्षा के लिए किए जाने वाले रेमिटेंस पर भी TCS हटाने का प्रस्ताव रखा गया है।




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