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धनबाद जज डेथ केस: सीबीआई की झारखंड एचसी को रिपोर्ट का दावा 'जज उत्तम आनंद को जानबूझकर मारा गया'

सीबीआई ने झारखंड सरकार के अनुरोध पर 4 अगस्त को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में मौत की जांच अपने हाथ में ली और मामला दर्ज किया.

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By Manisha Sharma | खबरें - 23 September 2021

रांची: धनबाद के जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले की जांच करते हुए, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें दावा किया गया था कि “न्यायाधीश को जानबूझकर वाहन से मारा गया था.” सीबीआई ने झारखंड सरकार के अनुरोध पर 4 अगस्त को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में मौत की जांच अपने हाथ में ली और मामला दर्ज किया. सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए 50 लाख लिए गए.


न्यायमूर्ति उत्तम आनंद की 28 जुलाई को सुबह की सैर के दौरान एक ऑटो-रिक्शा की चपेट में आने से मौत हो गई थी और पुलिस ने उनकी पत्नी की शिकायत पर एक अज्ञात ऑटो चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया था. सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद झारखंड सरकार ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था. लेकिन बाद में उसने सिफारिश की कि सीबीआई मौत की जांच करे. सूत्र ने कहा कि एजेंसी के अधिकारियों ने उस ऑटो-रिक्शा का भी सत्यापन किया है जो सुबह की सैर के दौरान एडीजे से टकराया था. यह भी पढ़ें- बंगाल चुनाव बाद हिंसा: कलकत्ता एचसी ने हत्या, बलात्कार मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया.


इससे पहले 15 अगस्त को केंद्रीय जांच एजेंसी ने धनबाद के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) उत्तम आनंद की मौत से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए 5 लाख रुपये के इनाम की घोषणा की थी. सीबीआई ने एक नोटिस में कहा, “यदि किसी व्यक्ति को उत्तम आनंद की हत्या से संबंधित किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी है, तो वह कृपया सीबीआई, विशेष अपराध को बताए, नई दिल्ली, कैंप सीएसआईआर सत्कार गेस्ट हाउस, धनबाद को सूचित कर सकता है. अपराध से संबंधित जानकारी देने वाले को पांच लाख रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा. CJI की फटकार के बाद CBI ने जजों के खिलाफ कथित मानहानिकारक पोस्ट के लिए 5 को किया गिरफ्तार.


धनबाद में एडीजे उत्तम आनंद की मौत की जांच अपने हाथ में लेने के तीन दिन बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले के संबंध में दो आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिन्हें 5 दिन की एजेंसी की हिरासत में भेज दिया गया था. धनबाद की एक अदालत ने शुक्रवार को लखन वर्मा और राहुल वर्मा को पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया. जांच से जुड़े सीबीआई के एक सूत्र ने कहा, 'हम झारखंड के गिरिडीह से गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि एजेंसी को झारखंड पुलिस की एसआईटी से मामले की फाइलें, उनके मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और उनके मोबाइल की लोकेशन हिस्ट्री मिली है, जो पहले मामले की जांच कर रही थी. सूत्र ने कहा कि एजेंसी उत्तम आनंद की मृत्यु के समय के स्थान इतिहास और उनके कॉल रिकॉर्ड के विवरण की जांच कर रही है. सूत्र ने कहा कि एजेंसी दोनों आरोपियों के कॉल रिकॉर्ड का भी विश्लेषण कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे किसके संपर्क में थे.

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