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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज EWS आरक्षण के मामले पर फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट के आये इस फैसले पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया दिया है. गृहमंत्री ने मीडिया से बात चीत करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वैध बताया है. उन्होंने कहा कि EWS संवैधानिक फैसला है. यह संवैधानिक तरीके से लागू किया गया है. उन्होंने आगे कहा कि समय के साथ नियम और कानून को बदलते रहना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण असंवैधानिक नहीं है. ईडब्ल्यूएस आरक्षण को पूर्ण संवैधानिक तरीके से लागू किया गया
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले का समाज के लोगों ने स्वागत किया है. कुछ लोगों ने इस फैसले को चुनौती दी है. मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा. समाज में बहुत से लोग सोचते थे कि मेरे पास सुविधा नहीं है. मेरे पास व्यवस्था नहीं है. समाज के कई लोगों के मन में यह बात थी कि मैं भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हूं. मोदी सरकार ने गैर-आरक्षित जातियों के लिए 10 प्रति शत आरक्षण की शुरुआत की.
5 जजों की बेंच ने की सुनवाई
सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी. इसमें सीजेआई यूयू ललित के अलावा जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस. रवींद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस जे. बी. परदीवाला शामिल थे.
सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को दाखिले और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण देने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता पर सोमवार को अपनी मुहर लगा दी. ईडब्ल्यूएस आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करनी वाली बेंच के पांच में से तीन जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सही ठहराया.




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