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Manish Sisodia को SC से नहीं मिली राहत, पत्नी की बीमारी का हवाला देते हुए मांगी थी अंतरिम जमानत

Delhi Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दी है.

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Image Credit: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया
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By Taniya Instafeed | खबरें - 04 August 2023

शराब नीति अनियमितता मामले में जेल में बंद AAP नेता मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ा झटका लगा है. दरअसल सिसोदिया को 4 अगस्त यानी को यानी आज भी सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिली. सिसोदिया ने पत्ती की बीमारी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी. कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी है. 

अदालत ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को और समय दिया है. इससे पहले सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट को जमानत याचिका दायर की थी. लेकिन हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद सिसोदिया ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा था कि वह इस पर 4 अगस्त को सुनवाई करेगा. 


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