Income Tax Department की ओर से यदि मिला है नोटिस तो जानिए कैसे करें अपना बचाव

Income Tax Department की ओर से यदि आपको किसी भी तरह का नोटिस मिला है तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी होगी.

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) आजकल हमारे खर्चों पर पहले से ज्यादा नजर रखने लगा है. ऐसे में यदि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उस वक्त एक छोटी सी भी गलती यदि आप करतेहैं तो आपको डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस मिल सकती है. ऐसे में यदि आपको डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस मिलता है तो उससे परेशान होने की बजाए आपको कुछ चीजें ध्यान रखने होगी.

इस मामले टैक्स और इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी का कहना है, " इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे डिजिटल और कैश दोनों माध्यमों के लिए नोटिस भेज सकता है. जैसे ही नोटिस मिलता है सबसे पहले उसके कारण को ठीक से समझना चाहिए. कारण मिलने के बाद इनकम टैक्स पोर्टल में लाॅगइन करें, वहां 26AS फाॅर्म को चेक करें.'


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सोलंकी का कहना है कि एक बार आपको कारण का पता चल जा तो उसके बाद टैक्सपेयर्स को खुद ही अपना बचाव करना चाहिए. ऐसे में आप इनकम टैक्स की वेबसाइट के होम पेज पर अपना  पक्ष रख सकते हैं. 

इन सबके बीच ये सवाल उठाता है कैश ट्रांजैक्शन के विरोध में यदि आपको नोटिस आता है तो उस वक्त क्या करना चाहिए?  इस मामले में आरएसएम के फाउंडर डॉ सुरेश सुराना बताते हैं कि ट्रांजैक्शन पर कई तरह की सीमाएं होती है. यदि आपके जरिए किसी भी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में टैक्स पेय4स को एसएमएस या फिर ई-मेल के जरिए इसकी जानकारी मिलती है. इन सबके बीच सुरेश बताते हैं कि ऐसे नोटिस के लिए टैक्स पेयर्स अपना जवाब कुछ निम्न तरह से दे सकते हैं.

पहला स्टेप- इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगइन करें- incometaxindiaefilling.gov.in.

दूसरा स्टेप- सबसे पहले आप e-campaign - High Value Transaction पर जाएंगे और वहां क्लिक करेंगे फिर Compliance Portal पर जाएंगे और My Account का टैब ओपन करेंगे.

तीसरा स्टेप- आपको फिर टैक्सपेयर्स को फाइनेंशियल ईयर का सिलेक्ट करना होगा. फिर ओके के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने सारी जानकारी सामने आ जाएगी.

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चौथा स्टेप- टैक्सपेयर्स को केस के मुताबिक निम्न विकल्पों का चयन आपको करना होगा. 

- जानकारी सही है.

- जानकारी पूरी तरह से सही नहीं है.

- जानकारी अन्य व्यक्ति या फिर साल से संबंधित है.

- जानकारी ड्यूप्लिकेट है.

- जानकारी स्वीकार्य नहीं है.


स्पेट 5- टैक्सपेयर्स को जानकारी का सोर्स पूरी तरह से क्लियर करना होगा. इसी के बाद ऑप्शन सी के तहत पैन कार्ड, व्यक्ति से संबंधित जैसाी जानकारी आपको देनी होगी. 

स्पेट 6- जो जानकारी दी गई है वो e-campaign tab के अंतर्गत जानकारी देखी जा सकेगी.

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