अब ITR फाइल करना हुआ और भी ज्यादा आसान, आयकर विभाग ने दी ये नई सुविधा

कर विभाग के मुताबिक, जिन करदाताओं के बैंक खाते सत्यापित या पूर्व-सत्यापित हों, वे “झपट्ट प्रोसेसिंग” सुविधा का उपयोग कर सकेंगें ।

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आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा में बदलाव करते हुए समय सीमा को बढ़ा दिया है, साथ ही एक नई पहल शुरू की जिससे कि दाखिल प्रक्रिया आसान हो जाए और  करदाता को एक अच्छा अनुभव मिल सके। आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया को को आसान बनाने के लिए झटपट प्रोसेसिंग ’सुविधा एप को लांच किया गया है।

आईटी विभाग द्वारा इस “झपट्ट प्रोसेसिंग” नाम की नई सुविधा के बारे में जानकारी ट्विटर के जरिये से दी गई। आयकर विभाग के मुताबिक ITR-1 और 4 फॉर्म के लिए पहले ही सुविधा की घोषणा हो चुकी है साथ ही ये भी कहा कि करदाता वित्तीय वर्ष 2019-20 या 2020 के लिए ई-फाइलिंग वेबसाइट- incometaxindiaefiling.gov.in पर विजिट कर रिटर्न प्राप्त कर पाएंगें ।


कैसे करें फीचर का इस्तेमाल?

इस फीचर को इस्तेमाल करना बेहद ही आसान है इसके लिए यूट्यूब पर एक वीडियो भी अपलोड किया जा चुका है जिसमे आईटीआर -1 और आईटीआर -2 के लिए जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक इस सुविधा के जरिए आईटीआर फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की जा रही है और करदाताओं को अच्छा अनुभव देने की कोशिश है।


पात्रता

कर विभाग के मुताबिक, जिन करदाताओं के बैंक खाते सत्यापित या पूर्व-सत्यापित हों, वे “झपट्ट प्रोसेसिंग” सुविधा का उपयोग कर सकेंगें ।

इस बात का भी ध्यान रखना होगा, कि करदाता पर कोई बकाया राशि या आय विसंगति न हो और उसके द्वारा दिए गए टीडीएस या चालान में किसी प्रकार का गेप नहीं होना चाहिए।


ITR फाइलिंग की तारीख में कोरोना के कारण विलंब 

वैसे तो करदाताओं को हर वर्ष की 31 जुलाई तारीख तक किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए अपना आईटीआर फ़ाइल करना होता है।

लेकिन इस बार वित्तीय वर्ष 2019-20 में ITR दर्ज करने की अंतिम तिथि  बढाकर 31 दिसंबर, 2020 कर दिया गया है। जिसका मूल कारण कोविड -19 महामारी है कोरोना के कहर को देखते हुए ITR दाखिल करने की समय सीमा इस पूरे साल में कई बार बढ़ाई गई है।

आईटी डिपार्टमेंट से मिले आंकड़ों के मुताबिक, करीब 3.82 करोड़ लोगों ने AY2020-21 के लिए ITR दाखिल किया

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