Coronavirus के कारण हुई मौत पर कर्मचारी के घरवालों को मिलेंगे 7 लाख

Coronavirus की वजह से प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी की हुई है मौत तो उसके नॉमिनी को मिलेगे 7 लाख रुपये, जानिए कैसे?

  • 1496
  • 0

कोरोना (Coronavirus) के चलते कई लोगों की जान जाती हुई नजर आ रही है. बड़ी संख्या में लोगों की जान भी इस बीमारी के चलते जा रही है. ऐसे में कई परिवारों की आमदानी पर संकट अचानक से बढ़ने का खतरा बढ़ गया है. लेकिन एक राहत पहुंचाने वाली खबर इस वक्त सामने आई है. दरअसल पीएफ अकाउंट (PF Account) होल्डर को 7 लाख रुपये तक का फ्री इंश्योरेंस मिलता है. ऐसे में यदि किसी प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी की मृत्यू हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्य को 7लाख रुपये का डेथ क्लेम कर सकते हैं.


ये भी पढ़े:PM Kisan: 7 करोड़ से ज्यादा किसानों की लटकी किस्त, अगर आपके अकाउंट में नहीं आए है ये पैसे यहां जाकर करें चेक

इसके अलावा सीबीटी की मार्च 2020 में हुई बैठक में ईपीएफओ न्यासियो को कम से कम 2.5 लाख रुपये का निश्चित लाभ उस मरने वाले कर्मचारी के परिवार के सदस्यों को देने की सिफारिश की है, जिनकी मौत सेवा के वक्त हो जाती है. यदि किसी की मौत कोरोना के चलते हो जाती है उसका परिवार भी इसके लिए क्लेम कर सकता है.


ये भी पढ़ें: कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, दूसरी डोज के लिए पुराना अपॉइंटमेंट मान्य

आईडीएलआई के चलते यह पैसा पीएफ अकाउंड होल्डर के नॉमिनी को मिलता है. लेकिन यदि अकाउंट होल्डर ने किसी को अपना नॉमिनी नहीं बनाया है तो कर्मचारी की पत्नी, बच्चे भी पैसे के लिए भी क्लेम कर सकते हैं.आईडीएलआई के नए अपडेट के मुताबिक आखिरी 12 महीने की बैसिक वेतन का 35 गुना + बोनस कर्मचारी के परिवार या नॉमिनी को दिया जाता है. मान लीजिए कि यदि किसी की सैलरी 15 हजार रुपये है तो इसका 35 गुना होगा कम से कम 5,25,000 रुपये और इसमें यदि 1,75,000 और जोड़ दें तो यह 7 लाख रुपये हो जाएगा. पहले इस स्कीम के जरिए 6 लाख रुपये मिलता था, लेकिन अब अच्छी बात ये है कि कर्मचारी के पीएम कॉन्ट्रीब्यूशन शुरू करते ही वह इसका हकदार बन जाता है. इसके लिए किसी भी फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं होगी.


RELATED ARTICLE

LEAVE A REPLY

POST COMMENT