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गोगी हत्याकांड के बाद दिल्ली की जेलें हाई अलर्ट पर

डीजी के आदेश में 11 बिंदुओं को सूचीबद्ध किया गया है जिनका पालन करने की आवश्यकता है, जिसमें जेलों में प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के सदस्यों की पहचान करना और गिरोह के सदस्यों को अदालतों या अस्पतालों में ले जाते समय उचित सावधानी बरतना शामिल है.

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By Manisha Sharma | खबरें - 25 September 2021

दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के अंदर जेल में बंद गैंगस्टर जितेंद्र मान उर्फ ​​गोगी की गोली मारकर हत्या करने के एक दिन बाद, शनिवार को महानिदेशक (दिल्ली जेल) संदीप गोयल द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि सभी जेलों में लड़ाई या हमले की घटनाओं को रोकने के लिए अधिकतम अलर्ट बनाए रखा जाना चाहिए. आदेश में 11 बिंदुओं को सूचीबद्ध किया गया है, जिनका जेलों में पालन करने की आवश्यकता है, जिसमें प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्यों की पहचान करना और गिरोह के सदस्यों को अदालतों, अस्पतालों या किसी भी उद्देश्य से बाहर किसी भी स्थान पर ले जाते समय उचित सावधानी बरतना शामिल है. यदि प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्य एक ही जेल में बंद हैं, तो उनके सेल एक ही समय में नहीं खोले जाएंगे.


आदेश में कहा गया है, "जब भी इन कैदियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कैदी कॉलिंग सिस्टम, कैंटीन आदि के लिए जेलों के अंदर जाने की अनुमति दी जाती है, तो उन्हें उचित सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।" "किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कैदियों के बीच से जानकारी एकत्र करने के लिए खुफिया नेटवर्क विकसित करने के लिए विवेकपूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए." इसके अलावा, सभी जेल कर्मचारियों को उचित रूप से जानकारी दी जानी चाहिए और जेल के अंदर तैनात कर्मचारियों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए. सभी सुरक्षा उपकरण काम करने की स्थिति में होने चाहिए और आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में चिकित्सा, पैरा-मेडिकल स्टाफ को तैनात किया जाना चाहिए. आदेश में कहा गया है कि सभी अधीक्षक जेलों में अधिकतम उपस्थिति बनाए रखें और विषम समय में जेलों का निरीक्षण करें.




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