delhi : जानिए क्या है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, और इसे दिल्ली में कैसे लागू किया गया

दिल्ली महामारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए 'कोरोना ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है

  • 927
  • 0

दिल्ली महामारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए 'कोरोना ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' लागू करने वाला देश का पहला शहर बन गया है. रविवार को दिल्ली सरकार ने इस योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करने का औपचारिक आदेश जारी किया.

ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत स्थिति की गंभीरता के आधार पर चार तरह के अलर्ट स्तर होंगे. इन स्तरों के आधार पर, राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में कोविड-19 मामलों पर अंकुश लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाएंगे.

चार स्तर हैं- स्तर -1 (पीला), स्तर -2 (एम्बर), स्तर -3 (नारंगी) और स्तर -4 (लाल)

जीआरएपी कैसे काम करता है?

लेवल-1(पीला):

दिल्ली इस स्तर पर होगी जब लगातार दो दिनों तक पॉजिटिविटी रेट 0.5 फीसदी से ज्यादा होगी, एक हफ्ते में 1500 नए केस दर्ज होंगे और 500 मरीजों को ऑक्सीजन बेड की जरूरत होगी.


लेवल-2 (अंबर):

यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिनों तक पॉजिटिविटी रेट 1 फीसदी से ज्यादा रहे, एक हफ्ते के अंदर 3500 नए कोविड-19 केस आए और 700 ऑक्सीजन बेड भर जाएं।


लेवल-3 (ऑरेंज) :

दिल्ली के इस लेवल पर रहने के लिए लगातार दो दिनों तक पॉजिटिविटी रेट 2 फीसदी से ज्यादा रहना होगा. साथ ही, एक सप्ताह में नए मामलों की संख्या 9000 होनी चाहिए, जिसमें 1000 रोगियों को ऑक्सीजन बेड की आवश्यकता होगी.


स्तर-4 (लाल) :

यह तब लागू होगा जब लगातार दो दिनों तक सकारात्मकता दर 5 प्रतिशत से अधिक हो, 16000 से अधिक नए कोविड-19 मामले एक सप्ताह में आते हैं और 3000 रोगी ऑक्सीजन बेड पर भर्ती होते हैं. प्रत्येक स्तर पर प्रतिबंध

लेवल-1 के अलर्ट में रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा। नाइट कर्फ्यू के अलावा लेवल-2 और लेवल-3 के अलर्ट पर भी वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा. लेवल-4 के अलर्ट के दौरान पूरी तरह कर्फ्यू रहेगा. इसके अलावा घरेलू यात्रा और अंतर्राज्यीय यात्रा पर भी जरूरत और स्थिति के हिसाब से फैसला लिया जाएगा. अलर्ट के किसी भी स्तर पर स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. धार्मिक संस्थान खुलेंगे, लेकिन भक्तों को आने नहीं दिया जाएगा. किसी अन्य सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी.

हालाँकि, विवाह समारोहों की अनुमति होगी लेकिन प्रतिबंधों के साथ. सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, नाई की दुकानें, सैलून, स्पा, जिम और योग संस्थान और मनोरंजन पार्क किसी भी स्तर के अलर्ट होने पर बंद रहेंगे. केंद्र सरकार अपने कार्यालयों के बारे में निर्णय लेगी.

RELATED ARTICLE

LEAVE A REPLY

POST COMMENT