Uttarakhand: उत्तराखंड में 31 अगस्त तक बढ़ाया कर्फ्यू, जानिए क्या रहेंगी कोरोना की नई गाइडलाइंस

उत्तराखंड में सरकार ने पहले की तरह ही शर्तों के साथ कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है

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उत्तराखंड में सरकार ने पहले की तरह ही शर्तों के साथ कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है. विभिन्न राज्यों से राज्य की सीमा में प्रवेश करने से 15 दिन पहले कोरोना वैक्सीन की दो खुराक का प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने सोमवार को ये आदेश दिए हैं. कोरोना कर्फ्यू की यह गाइड लाइन 31 अगस्त सुबह 8 बजे तक जारी की गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर में काफी कमी आई है, लेकिन सरकार ने पहले की स्थिति को जस का तस रखा है. हालांकि मौजूदा गाइड लाइन का सख्ती से पालन भी नहीं दिख रहा है.

मुख्य सचिव संधू ने जारी आदेश में कहा है कि बाहरी राज्यों से आने वाले ऐसे व्यक्ति, जिन्हें अभी तक वैक्सीन की दो खुराक नहीं मिली है, उन्हें 72 घंटे पहले नेगेटिव RTPCR, TrueNat या एंटीजन टेस्ट दिखाने के बाद ही एंट्री दी जाएगी. व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्व की तरह सुबह आठ बजे से रात नौ बजे तक खुलेंगे, जबकि होटल व रेस्टोरेंट रात तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे.

सरकार अभी भी शादी समारोह में शामिल होने के लिए 50 मेहमानों की कैप रखती है। उन्हें भी 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही ज्वाइन करने दिया जाएगा। सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भारी संख्या में प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन यदि उक्त गतिविधियों के लिए पूर्व अनुमति ली जाती है तो ऐसी गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी.

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