Patna: Bihar में आज से लागू हुई Lockdown की नई गाइडलाइन,इन चीजों पर मिलेगी छूट

Corona के चलते Bihar में Lockdown की अवधि बढ़ने के साथ ही राज्य में Lockdown-2 शुरू हो गया है जोकि 25 मई तक लागू रहेगा. वही इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे.

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कोरोना के चलते बिहार में लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के साथ ही राज्य में लॉकडाउन-2 शुरू हो गया है. अब यह 25 मई तक लागू रहेगा.  वही इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे. सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर अनावश्यक यातायात पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा. गुरुवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद जारी लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों के अनुसार पिछले लॉकडाउन के शेष प्रतिबंध भी लागू रहेंगे.

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लॉकडाउन-2 के दौरान शहरी क्षेत्रों में खाद्य सामग्री और अनिवार्य सेवा से जुड़ी दुकानें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक खुली रहेंगी. ग्रामीण क्षेत्रों में इन दुकानों के खुलने का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक है. पहले लॉकडाउन की समय सीमा सुबह 7 बजे से 11 बजे तक थी.

बिना किसी कारण के बाहर निकलने पर प्रतिबंध पिछली बार की तरह लागू रहेगा. सड़कों पर लापरवाही से वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर दो हजार रुपये जुर्माना होगा. इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और कोचिंग समेत सभी शिक्षण संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे. रेस्टोरेंट में फूड बैन जारी रहेगा. केवल होम डिलीवरी की जा सकती है.

इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद और धार्मिक आयोजनों पर पहले की तरह प्रतिबंध लागू रहेगा. अब शादियों में 50 की जगह 20 लोगों के शामिल होने का नियम भी लागू हो गया है. वहीं शादी में बैंड-बाजे की अनुमति नहीं होगी.

नई गाइडलाइंस के मुताबिक इन पर रहेगा बैन

- आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे.


- दुकानें, व्यवसाय और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.

- सार्वजनिक स्थानों और मार्गों पर अनावश्यक यातायात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

- रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानें बंद रहेंगी. (होम डिलीवरी के लिए इन्हें सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक संचालित किया जा सकता है)

- आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य प्रकार के वाहन बंद रहेंगे।

- छूट के दायरे में आने वाले वाहनों को छोड़कर नियम का उल्लंघन कर वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 179(1) के तहत जुर्माना लगाया जाएगा.

- सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण और अन्य शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. इस दौरान राज्य के सरकारी स्कूल और विश्वविद्यालय किसी भी तरह की परीक्षाएं लेने की अनुमति नहीं होगी.

- आम लोगों के लिए सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे


- सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा.

- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और बगीचे बंद रहेंगे.

- सार्वजनिक स्थान पर किसी भी प्रकार के सरकारी या गैर सरकारी आयोजनों पर रोक रहेगी.

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लॉकडाउन-2 में इन चीजों में मिलेगी राहत

- स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित वॉक-इन इंटरव्यू में भाग लेने के लिए सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों और एमबीबीएस डिग्री धारक चिकित्सा अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर जाने की अनुमति होगी.

- कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं जारी रहेंगी

- निजी सुरक्षा सेवाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा

- ठेलों के द्वारा फल-सब्जियां बेची जा सकती हैं.

- सार्वजनिक परिवहन वाहन 50 प्रतिशत क्षमता पर चलते रहेंगे.

- सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का संचालन जारी रहेगा

- हवाई या रेल यात्री द्वारा यात्रा के लिए निजी वाहनों का संचालन किया जाएगा.

- बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय खुले रहेंगे. 


- औद्योगिक व निर्माण कार्य से जुड़े प्रतिष्ठान करेंगे काम.

- सभी प्रकार के निर्माण जारी रहेंगे.

- ई-कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां भी होंगी.

- कृषि और संबद्ध कार्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं.

- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काम करेगा.

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