Breaking : NIA: कुछ देर में आएगा कोर्ट का फैसला, क्या मिलेगी यासीन मलिक को मौत की सजा

अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आज उसके किये की सजा मिलेगी. NIA कोर्ट में यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिया गया है. मामले को देखते हुए बताया जा रहा है कि NIA ने यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की है.

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अलगाववादी नेता यासीन मलिक को आज उसके किये की सजा मिलेगी। NIA कोर्ट में यासीन मलिक को टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दिया गया है. मामले को देखते हुए बताया जा रहा है कि NIA ने यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की है. 19 मई को सुनवाई के दौरान यासीन ने अपना जुर्म अपने मुहं से कबूल कर लिया है. यासीन ने कबूल किया कि वह कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में आतंकवादियों के साथ मिला हुआ था.

दोषी ठहराए जाने के बाद, मलिक ने अदालत को बताया कि वह UAPA की धारा 16 (आतंकवादी गतिविधि में शामिल ), 17 (आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग इकट्ठा), 18 (आतंकवादी कृत्यों को अपने अंजाम तक पहुंचने की साजिश) और 20 (आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होना) का दोषी है. वह अपने खिलाफ लगे आरोपों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) और 124-ए (देशद्रोह) के तहत चुनौती नहीं देना चाहते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मलिक 2019 से दिल्ली की तिहाड़ जेल में अपने किये कि सजा भुगत रहा था.

इन मामलों में भी मलिक के खिलाफ मामले चल रहे हैं

यासीन मलिक फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है. यासीन मलिक पर 1990 में वायुसेना के 4 जवानों की हत्या का आरोप है, जिसे उसने स्वीकार किया है. उन पर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबिया सईद के अपहरण का आरोप है. मलिक पर 2017 में कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने जैसे तमाम तरह के गंभीर आरोप हैं.

जानकारी के मुताबिक इससे पहले यासीन मलिक को दिल्ली की पटियाला कोर्ट लाया गया था और उसकी सजा पर भी काफी बहस हुई थी. कोर्ट रूम में यासीन मलिक ने कहा कि वह सजा पर अपनी ओर से कुछ नहीं बोलेंगे. मलिक ने कहा कि अदालत को उन्हें खुलेआम सजा देनी है तो दें सकते है. यासीन मलिक ने कोर्ट में कहा कि जब भी मुझे सरेंडर करने के लिए कहा गया तो मेने चुपचाप सरेंडर किया था इसके बाद कोर्ट को जो भी सही लगे मैं उसके लिए तैयार हूं.

कोर्ट के पास जो भी सबूत पेश किये गए उनके मुताबित यासीन मलिक ने जम्मू-कश्मीर में आतंकियों को पनाह दी है. आतंक के लिए दुनिया भर से फंड जुटाया है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अदालत में कहा था कि लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों ने पाकिस्तान की आईएसआई के समर्थन से नागरिकों और सुरक्षा बलों पर बड़े पैमाने पर हमला किया.


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