दिल्ली में लगा वीकेंड कर्फ्यू, जानें जरूरी दिशा-निर्देश

दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं. हालांकि, यह राहत की बात है कि नए वेरिएंट में हल्के लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिनका इलाज होम आइसोलेशन में किया जा सकता है.

  • 649
  • 0

 दिल्ली और देश के बाकी हिस्सों में कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं. हालांकि, यह राहत की बात है कि नए वेरिएंट में हल्के लक्षण दिखाई दे रहे हैं जिनका इलाज होम आइसोलेशन में किया जा सकता है. लेकिन फिर भी, संक्रमण को रोकने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए. बढ़ते कोविड -19 मामलों के प्रसार को रोकने के लिए एक सप्ताहांत कर्फ्यू, शुक्रवार को रात 10 बजे से राष्ट्रीय राजधानी में लागू होगा.


ये भी पढ़े :पीएम सुरक्षा ढिलाई मामले में अज्ञात लोगों के विरूद्ध मामला दर्ज

 प्रतिबंध सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे.

दिल्ली सप्ताहांत कर्फ्यू: दिशानिर्देश और प्रतिबंध:

- दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू रहेगा आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी अधिकारी घर से काम करेंगे.

- निजी दफ्तरों के 50 फीसदी कर्मचारी घर से करेंगे काम.

- दुकानों को ऑड-ईवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच खोलने की अनुमति है- दुकान संख्या के आधार पर प्रतिष्ठान वैकल्पिक दिनों में खुलेंगे.

- निजी कार्यालय सुबह 9 से शाम 5 बजे के बीच 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करते हैं.

-छूट की श्रेणी में आने वाले कार्यालयों को 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करने की अनुमति है.

- 50 प्रतिशत क्षमता से चलेंगी बसें, मेट्रो शत-प्रतिशत संचालित होगी.

- रेस्टोरेंट्स में सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक सिर्फ 50 प्रतिशत बैठने की अनुमति होगी.

- दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता वाले बार खुलने की अनुमति है

- दिल्ली में स्कूल, सिनेमाघर, जिम, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, स्पा, योग संस्थान, मनोरंजन और वाटर पार्क बंद कर दिए गए हैं.

- केवल बाहरी योग गतिविधियों की अनुमति है.

- नाई की दुकान और सैलून खुले हैं.

- दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू रहेगा

- अधिकतम 20 लोगों के लिए विवाह संबंधी समारोहों के लिए छूट होगी.

- आवश्यक और गैर-आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं.

- सप्ताहांत के कर्फ्यू और रात के कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को काम करने की अनुमति होगी.

- मामले की सुनवाई में न्यायाधीशों, न्यायिक अधिवक्ताओं, न्यायालयों के स्टाफ सदस्यों, अधिवक्ताओं, मामले से जुड़े कानूनी वकील को अनुमति दी जाएगी.

- चिकित्सा गतिविधियों में लगे डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और अन्य लोगों को कर्फ्यू से छूट दी जाएगी.

- गर्भवती महिलाओं और चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने वाले अन्य रोगियों को डॉक्टर के पर्चे के साथ अस्पतालों में जाने की अनुमति होगी.

RELATED ARTICLE

LEAVE A REPLY

POST COMMENT