Delhi News: AAP विधायक अखिलेश त्रिपाठी को दिनभर कोर्ट में खड़े रहने की मिली सजा, जानिए पूरा मामला

आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को दिल्ली की राउज एवेंन्यू कोर्ट ने अदालत में दिनभर खड़े रहने की सजा सुनाया है.

  • 352
  • 0

Delhi AAP: आम आदमी पार्टी के मॉडल टाउन से आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को कोर्ट ने सजा सुनाई है. दरअसल, अखिलेश पति त्रिपाठी ने 2020 में एक लॉ स्टूडेंट्स से की पीटाई कर दी थी. इसी मामले में दिल्ली राउज एवेंन्यू कोर्ट ने विधायक को अदालत ने दोषी करार दिया था. मामले में कोर्ट में दिनभर खड़े रहने की सजा सुनाई है. 

इसे भी पढ़ें: KarnataKa CM: सिद्धारमैया ही होंगे कांग्रेस के अगले सीएम, डीके शिवकुमार को मनाने में जुटी कांग्रेस

विशेष न्यायाधीश गीताजंलि गोयल की अदालत ने आईपीसी की धारा 323 के तहत आप विधायक को दोषी करार दिया था. कोर्ट ने इसी साल 13  अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

इसे भी पढ़ें: Bengal News:पूर्वी मेदीनीपुर में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 9 लोगों की मौत

वहीं त्रिपाठी को धारा 341/506 (1) आईपीसी और धारा 3 (1) के तहत SC/ST एक्ट के आरोपों से बरी कर दिया था. इस मामले में कोर्ट ने विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी को बुधवार शाम 4 बजे तक अदालत में खड़े रहने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उन पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की 30 हजार  की रकम में से 6500 रुपये कोर्ट में जमा करने बाकी के 23500 शिकायत कर्ता को देने हैं.


RELATED ARTICLE

LEAVE A REPLY

POST COMMENT