मनीष सिसोदिया की टूटी सारी उम्मीदें, कोर्ट से नहीं मिली राहत

दिल्ली की एक विशेष अदालत ने दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में बुधवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी.

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दिल्ली की एक विशेष अदालत ने दिल्ली के कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन मामले में बुधवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी. विशेष न्यायाधीश एम.के. सिसोदिया को अदालत में पेश करने के बाद नागपाल की हिरासत 13 दिनों के लिए बढ़ा दी गई थी. राउज एवेन्यू कोर्ट में आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई अब 12 अप्रैल को होगी. सिसोदिया को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है.

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला

आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने कोर्ट में एक नोट पेश कर कहा कि पूर्व डिप्टी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है. मुख्यमंत्री सिसोदिया को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है.

धन शोधन निवारण अधिनियम 

विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल की अदालत में सिसोदिया के वकील ने कहा कि विधेय अपराध को लेकर बहुत हो-हल्ला किया जा रहा है, लेकिन ईडी का पूरा मामला सीबीआई के मामले पर आधारित है. सिसोदिया के वकील ने कहा कि सिसोदिया ने किसी भी तरह से धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत कोई अपराध नहीं किया है और अदालत को यह देखना है कि धारा 3 के तहत कोई उल्लंघन हुआ है या नहीं.


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