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बाटला हाउस एनकाउंटर: कोर्ट ने सुनाया फैसला, साइट से फरार IM आतंकी आरिज दोषी करार

बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक केस में बड़ा फैसला लिया गया है। इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान दोषी करार दिए गए हैं।

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By Deepakshi | खबरें - 08 March 2021

बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरिज खान को दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान 15 मार्च को किया जाएगा। धारा 302, 307 और आर्म्स एक्ट के तहत अदालत ने दोषी करार दिया है। दरअसल दिल्ली में 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर केस के बाद आरिज भाग गया था। 2018 में उसे नेपाल से गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा फैसले के वक्त जांच अधिकारी को अदालत ने कहा कि वो आरिफ खान और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी लेकर अगली तारीख को कोर्ट को बताएं। इसके बाद कोर्ट द्वारा तय किया जाएगा कि परिवार से कितनी राशि वसूले।

बाटला हाउस एनकाउंटर केस में इंसपेक्टर  मोहन चंद शर्म की मौत हो गई थी। वही, बलवंत सिंह-राजवीर को भी जान से मारने की कोशिश की गई जोकि पुलिकर्मी थे। इस केस में इससे पहले आरोपी शहजाद अहमद को 2013 में सजा हुई थी। जबकि इनके 2 साथी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे। इंडियन मुजाहिद्दीन के आतंकी आरीज खान के बारे में बात करते हुए हम कई सारी जानकारी देते हैं। 2008 में दिल्ली-जयपुर-अहमदाबाद और यूपी की कोर्ट में जो धमाके हुए थे, उनके मुख्य साजिशकर्ता का नाम था आरिज। इन धमाकों के अंदर  165 कूल लोगों की जान गई थी। वही, 535 लोगों घायल हुए थे।  इन तमाम धमाकों के बाद आरिज पर 15 लाख रुपये का इनाम रखा गया था।

आरिज के खिलाफ इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस को जारी किया गया था। आजमगढ़ के रहने वाले आरिज खान उर्फ जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2018 में गिरफ्तार किया। बाटला हाउस एनकाउंटर 19 सितंबर 2008 को हुआ था। उस वक्त स्पेशल सेल को एक सूचना मिली थी कि इंडियन मुजाहिद्दीन के कुछ आतंकी बाटला हाउस इलाके के एक मकान में छिपे हुए है। इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा समेत कई पुलिस अधिकारी उस वक्त मौके पर जा पहुंचे और आतंकियों को घेरने का सारा प्लान बनाया। उस वक्त बाटला हाउस के मकान नंबर L-18 में मुठभेड़ हुई, इसमें दो आतंकी मारे गए। वही, इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। तब तक ये मामला कोर्ट में चलता हुआ नजर आ रहा था।

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