कैंसल हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए यूपी सरकार का नियम

उत्तर प्रदेश में वाहन चालक सावधान रहें. अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
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उत्तर प्रदेश में वाहन चालक सावधान रहें. अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो सकता है. इसके बाद भी नहीं मानने पर वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है. इस संबंध में सख्त आदेश जारी किया गया है. योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि लोग सड़कों पर वाहनों का संचालन ठीक से करें, ताकि लोग दुर्घटना का शिकार न हों. मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने इस संबंध में विशेष दिशा-निर्देश जारी किये हैं.

उन्होंने कहा कि तीन बार चालान कटने पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 15 से 31 दिसम्बर तक सड़क दुर्घटना सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित किया जाए। मुख्य सचिव ने मंडलायुक्त और डीएम को जारी निर्देश में कहा है कि दुर्घटनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए. लगातार तीन बार चालान कटा तो लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए. इसके बाद भी नहीं मानने वालों के वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाये. मुख्य सचिव ने बुधवार को प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की.

इस दौरान उन्होंने कहा कि ओवर स्पीडिंग, गलत साइड ड्राइविंग, मोबाइल फोन का इस्तेमाल और शराब पीकर गाड़ी चलाना सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है. इसे कम करने के लिए जागरूकता की जरूरत है. मुख्य सचिव ने कहा कि यह एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है. सभी मंडलायुक्त और डीएम इस पर गंभीरता से काम करें। उन्होंने जिलों में उपलब्ध क्रिटिकल केयर सुविधाओं का निरीक्षण करने का भी आदेश दिया. इससे सड़क दुर्घटना से प्रभावित लोगों को समय पर इलाज मिल सकेगा।

बार-बार ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई है. पिछले सात महीनों में परिवहन विभाग ने अकेले लखनऊ में ऐसे 233 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए हैं. इसी तरह 150 अन्य लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है. डीएल निरस्तीकरण के मामले में लखनऊ मंडल में लखनऊ के बाद सबसे ज्यादा कार्रवाई उन्नाव में हुई है। वहीं, सबसे कम कार्रवाई हरदोई में हुई है।


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