Khesari Lal Yadav News: मुश्किलों में फंसे खेसारी लाल यादव, हाईकोर्ट ने लगाया दो साल का बैन

दिल्ली हाई कोर्ट के एक ताजा फैसले से यह साफ हो गया है कि खेसारी लाल को कड़ी सजा देते हुए यह तय हुआ है की एक्टर अब सितंबर 2025 तक जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए है उन्ही के साथ काम करेंगे.

खेसारी लाल यादव
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दिल्ली हाई कोर्ट के एक ताजा फैसले से यह साफ हो गया है कि खेसारी लाल को कड़ी सजा देते हुए यह तय हुआ है की एक्टर अब सितंबर 2025 तक जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए है उन्ही के साथ काम करेंगे. दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले का आधार वह कॉन्ट्रैक्ट है जो खेसारी लाल के बीच हुआ है. 

कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट

इस एग्रीमेंट के तहत खेसारी लाल यादव को 30 महीने में 200 गाने गाने थे, खेसारी को गाना गाने के लिए कंपनी 5 करोड़ रुपए दे रही थी, लेकिन सिंगर ने 30 महीने में सिर्फ 89 गाने दिए. उन्हें लगा कि 30 महीने पूरे होने के बाद कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है और उन्होंने दूसरी कंपनियों के लिए भी गाने गाना शुरू कर दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट में केस

कंपनी 'ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन' ने एग्रीमेंट तोड़ने पर खेसारी लाल यादव के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में केस दायर किया है. जस्टिस सौरभ बनर्जी और इस पूरे मामले में जस्टिस मनमोहन ने कंपनी की ओर अपना फैसला सुनाया जिसके बाद से ही खेसारी लाल पर रोक लगा दी गई अब एक्टर दो साल तक गाने नही गा सकते.

साजिश का आरोप

खेसरी लाल यादव ने हाई कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में कहा कि चूंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी इसलिए वह एग्रीमेंट को ठीक से नहीं समझ पाए और उन्होंने संबंधित कंपनी पर उनके खिलाफ साजिश का आरोप लगाया. दिल्ली हाई कोर्ट ने खेसारी लाल यादव पर 'ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन' के अलावा किसी अन्य कंपनी के गाने गाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, हालांकि वह भोजपुरी फिल्मों, राष्ट्रीय टीवी चैनलों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी कला से लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं.

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