क्या बेल पर बाहर आएंगे सिसोदिया? जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई

दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था. 10 मार्च को सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था. जहां ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी.

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दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई के केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज 2 बजे सुनवाई होगी. वह 22 मार्च तक ईडी की हिरासत में हैं. सिसोदिया को सोमवार को अदालत के सामने पेश किया गया था, जहां उनकी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है. यानी कि मनीष सिसोदिया अब 3 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे. बता दें कि इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 17 मार्च को सिसोदिया की रिमांड 22 मार्च तक के लिए ईडी को दे दी थी.

9 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार 

दिल्ली शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था. 10 मार्च को सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था. जहां ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की रिमांड मांगी थी.

फोन से मिले डेटा की हो रही जांच 

बता दें कि सोमवार को सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि LG की शिकायत के बाद सिसोदिया ने अपना फोन बदल दिया था. लेकिन एजेंसी ने फिर से उनके फोन का डेटा निकाल लिया है. फिलहाल एजेंसी सिसोदिया के ईमेल और फोन से मिले डेटा की जांच कर रही है.

26 फरवरी को हुई थी गिरफ्तारी 

सीबीआई ने सिसोदिया को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद 26 फरवरी गिरफ्तार किया था. 6 मार्च की सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा था कि सिसोदिया की और रिमांड की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने उनकी दोबारा कस्टडी मांगी जा सकती है. इसके बाद सिसोदिया को 20 मार्च तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

जानिए पूरा मामला?

दरअसल यह शराब घोटाला मामला 2021 में पेश की गई दिल्ली की नई शराब ब्रिकी नीति से जुड़ा है.  2021 में केजरीवाल सरकार ने शराब बिक्री के लिए कुछ नीतियां बनाई थी. उसी नीति में घोटाला होने का आरोप है. विवाद बढ़ने पर इस नीति को रद्द भी कर दिया गया. इसमें मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है.



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