गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना

23 सितंबर 2022 को सांसद अफजाल अंसारी एवं मुख्तार अंसारी के विरुद्ध न्यायालय में प्रथम दृष्टया आरोप तय हो चुका था. अभियोजन की तरफ से गवाही पूरी होने के बाद बहस पूरी हो गई थी.

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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को शनिवार 29 अप्रैल को गैंगस्टर मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल कैद सुनाई है. इसके साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि, मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद हैं. वह बांदा जेल से ही वीडियो कॉन्‍फ्रेसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुए थे.

 16 साल पुराने केस में हुई सजा

बता दे कि जिस मामले में गाजीपुरी की MP MLA ने कोर्ट ने मुख्तार को सजा सुनाई है वह केस 16 साल पुराना है. कोर्ट ने गैगस्टर एक्ट मामले में पूर्व विधायक अंसारी को सजा सुनाई है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है. वहीं बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पर 2 बजे फैसला आएगा. गौरतलब है कि अगर अफजाल अंसारी को भी सजा होती है तो उनकी लोकसभा सांसद की सदस्यता जा सकती है. 

2005 का है मामला

मालूम हो कि गैगस्टर एक्ट का ये मामला 2005 का है. जिसमें तत्कालीन भाजपा विधायक कृष्णानंद राय, उनके गनर सहित सात लोगों की बसनिया गांव के सामने गोलियों से भूनकर हत्या करने का मुकदमा को भी आधार बनाया था. इसके बाद पुलिस ने अफजाल और मुख्तार पर केस दर्ज किया था. 

23 सितंबर 2022  को तय हुआ था आरोप 

उल्लेखनीय है कि, 23 सितंबर 2022 को सांसद अफजाल अंसारी एवं मुख्तार अंसारी के विरुद्ध न्यायालय में प्रथम दृष्टया आरोप तय हो चुका था. अभियोजन की तरफ से गवाही पूरी होने के बाद बहस पूरी हो गई थी. फैसले मद्देनजर अदालत के बाहर भारी बल में पुलिस की तैनाती की गई.

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