PM मोदी की डिग्री दिखाने की मांग वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने CM केजरीवाल पर लगाया जुर्माना

गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री की डिग्री मांगे जाने के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है.

  • 304
  • 0

गुजरात हाई कोर्ट से शुक्रवार को दिल्ली से सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. गुजरात हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री की डिग्री मांगे जाने के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है. 

CM केजरीवाल पर लगा जुर्माना 

बता दें कि हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें गुजरात यूनिवर्सिटी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया था. इतना ही नहीं अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. सीएम ने पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र का विवरण मांगा था.

कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए खतरनाक: केजरीवाल 

इस बीच अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया. क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं.''

क्या है पूरा मामला

बता दें कि गुजरात यूनिवर्सिटी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरटीआई कानून के तहत पीएम मोदी की डिग्री की जानकारी अरविंद केजरीवाल को उपलब्ध कराने के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था.

साल 2016 के अप्रैल में तत्कालीन सीआईसी एम श्रीधर आचार्युलु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी को दी डिग्रियों के बारे में सीएम केजरीवाल को जानकारी देने का निर्देश दिया था. इसके तीन महीने बाद गुजरात हाई कोर्ट ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी, जब यूनिवर्सिटी ने उस आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की.


RELATED ARTICLE

LEAVE A REPLY

POST COMMENT