Postal Department Scheme: क्या हैं सुकन्या समृद्धि योजना,जानिए इसकी विशेषताएं

सुकन्या समृद्धि योजना डाक विभाग द्वारा चलाई गई योजना हैं,अगर आपके घर लड़की पैदा हुई हैं,तो इस योजना के माध्यम से उसकी शादी ब्याह के समय पैसे के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फेलाने पड़ेंगे.

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सुकन्या समृद्धि योजना डाक विभाग द्वारा चलाई गई योजना हैं,अगर आपके घर लड़की पैदा हुई हैं,तो इस योजना के माध्यम से उसकी शादी ब्याह के समय पैसे के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फेलाने पड़ेंगे. अगर आपकी लड़की 10 साल से छोटी हैं तो इस योजना का लाभ ले सकेंगे. इसके लिए डाक विभाग में खाता खुलवाना पड़ता हैं,वही यह खाता सिर्फ 250 रुपए में  खुल जाता है. उसके बाद हर साल कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं. वही इस योजना द्वारा जमा पैसों पर 7.6% सालाना के हिसाब से ब्याज मिलता है. जो लड़की की शादी के समय ब्याज सहित मिलता हैं.

सुकन्या समृद्धि योजना की मुख्य विशेषताएं 

सिर्फ 250 रुपए में यह खाता खुल जाता है. उसके बाद हर साल कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं. अपनी सुविधानुसार, साल में कितनी भी बार पैसा जमा किया जा सकता है.

कितनी ब्याज मिलता है

फिलहाल, इसमें जमा पैसों पर 7.6% सालाना के हिसाब से ब्याज मिलता है. सरकार हर तिमाही के पहले इसकी नई ब्याज दर की घोषणा करती है. फिलहाल 1 अप्रैल 2020 से इसकी ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.

कब पैसा वापस मिलता है

सुकन्या योजना का खाता 21 साल तक चलता है, लेकिन पैसा जमा करने की छूट शुरू के 15 साल तक ही रहती है. 15 से 21 साल तक आपकी पिछली जमा पर ब्याज दर जुड़ती रहती है. 21 साल के बाद पूरी जमा और ब्याज को जोड़कर टोटल रकम आपकी बेटी को मिल जाती है. लड़की की शादी के समय भी अकाउंट को बंद करके पूरा पैसा निकाला जा सकता है.

कौन खुलवा सकता है अकाउंट

कोई भी माता-पिता अपनी 10 साल से छोटी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि खाता खुलवा सकते हैं. कानूनी रूप से गोद लेने वाले अभिभावक  भी अपनी बेटी के लिए यह खाता खोल सकते हैं.

एक माता-पिता की दो लड़कियों के लिए यह अकाउंट खुलवाया जा सकता है. लेकिन दूसरी संतान, जुड़वा होने पर ही तीसरी बच्ची के लिए Account खोल सकते हैं.

संयुक्त खाता नहीं खोल सकते एक लड़की के नाम दूसरा अकाउंट भी नहीं खोल सकते.

इन कारणों के चलते बीच मे अकाउंट बंद कर सकते हैं

आपको बता दें की  कुछ विशेष परिस्थितियों में, अकाउंट बीच में भी बंद कराने की सुविधा होती है, जैसे कि-

खाताधारक लड़की की मौत होने पर

खाताधारक लड़की को गंभीर बीमारी होने पर

खाताधारक लड़की के अभिभावक की मौत होने पर

योजना में टैक्स 

सुकन्या समृद्धि योजना में जमा पैसों पर सरकार सेक्शन 80 C के तहत टैक्स छूट देती है. इस नियम के अनुसार सेक्शन 80C के तहत आने वाले सभी निवेशों और खर्चों पर हर साल 1.50 लाख तक की रकम पर टैक्स छूट ली जा सकती है. सुकन्या अकाउंट की ब्याज और मेच्योरिटी पर भी पूरी टैक्स छूट होती है.

ध्यान देने योग्य बात

सुकन्या समृद्धि अकाउंट का खाता-विस्तार नहीं कराया जा सकता. मेच्योरिटी के बाद इसका पूरा पैसा आपकी बेटी को मिल जाता है. बेटी को इसलिए मिलता है, क्योंकि 18 साल की उम्र पूरी होने पर अकाउंट उसी के नाम हो जाता है. तब उसके नए सिरे से केवाईसी डॉक्यूमेंट्स जमा कराकर खाता उसके नाम कर दिया जाता है.

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