मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से नहीं मिली राहत, जाएंगे हाई कोर्ट

मोदी सरनेम मामले में 23 मार्च को निचली अदालत से मिली 2 साल कारावास की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से याचिका दायर की गई थी. कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की ओर से अब गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा.

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मानहानि मामले में सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता की तरफ से दायर की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. मालूम हो कि याचिका में मोदी सरनेम से जुडे़ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी. जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया. 

हाईकोर्ट जाएंगे राहुल गांधी 

मोदी सरनेम मामले में 23 मार्च को निचली अदालत से मिली 2 साल कारावास की सजा के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से याचिका दायर की गई थी. कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की ओर से अब गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा.

जज रॉबिन मोघेरा ने सुनाया फैसला

राहुल गांधी की दो साल की सजा पर रोक को लेकर दायर याचिका पर आज जज रॉबिन मोघेरा ने फैसला सुनाया. मामले में राहुल की सजा में कोई बदलाव नहीं किया गया और याचिका खारिज कर दी गई. 

जानिए पूरा मामला

दरअसल, पिछले 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया.

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